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Faridabad News: दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई अंतिम सांस तक कैद

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 30 Jan 2026 12:49 AM IST
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The court sentenced the man convicted of rape and murder to life imprisonment.
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सेक्टर-7 थाने में 12 अक्तूबर 2018 को दर्ज हुई थी एफआईआर
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म और विरोध करने पर सिलबट्टे से चेहरे व सिर पर वार कर आरोपी विनय ने घायल किया। फिर उसने हाथों से महिला का गला दबाया और उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड़ा हो गया और हत्या कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप में दोषी करार दिए हनुमान नगर के विनय को अंतिम सांस तक कैद की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर 2.90 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में खास बात ये है कि दिसंबर 2024 से आरोपी विनय ट्रायल से भाग गया था। उसे भगोड़ा घोषित किया गया। उसकी गैर मौजूदगी में ही अदालत ने ट्रायल पूरा कर सजा पर फैसला दिया है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि पुलिस जब भी दोषी को पकड़े तो इस सजा के आदेश का पालन कराते हुए उसे जेल में बंद कराए।
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सेक्टर-7 थाना में ये एफआईआर 12 अक्तूबर 2018 को दर्ज हुई थी। 12 अक्टूबर 2018 को बल्लभगढ़ इलाके की एक कॉलोनी निवासी 25 साल की महिला अपने घर में मृत अवस्था में मिली थी। उसके सिर, चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटों के निशान थे। जांच में सामने आया कि आरोपी विनय मृतका के पति के काम पर जाने के बाद अक्सर घर आता-जाता था। वारदात के दिन 12 अक्तूबर 2018 को भी उसे गली से भागते हुए देखा गया था। पुलिस जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सिलबट्टा, खून से सने कपड़े और मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट में भी जब्त वस्तुओं पर मानव रक्त पाए जाने की पुष्टि हुई।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाह पेश किए। हालांकि सुनवाई के दौरान मृतका के पति और बहन अपने बयानों से पलट गए, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और आरोपी के खुलासे ने मामले को मजबूत कर दिया। आरोपी विनय जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था, जिसके चलते उसे भगोड़ा घोषित कर ट्रायल इन-एब्सेंटिया के तहत सुनवाई पूरी की गई। अदालत ने 21 जनवरी को आरोपी को दोषी करार दिया था। बुधवार को अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया।
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