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Faridabad News: नाबालिग निशानेबाज से यौन शोषण के आरोपी कोच की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 11 को होगी सुनवाई
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आरोपी के अधिवक्ता ने दायर की है याचिका, 6 जनवरी को महिला थाना एनआईटी में दर्ज हुई थी एफआईआर
अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। राष्ट्रीय स्तर की नाबालिग निशानेबाज से यौन शोषण के आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। कोच के अधिवक्ता की ओर से दायर की गई याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार 24 फरवरी की तारीख तय की थी। मंगलवार को अदालत ने मामले में अगली तारीख तय कर दी है। इससे पहले फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायालय से आरोपी कोच की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी।
फरीदाबाद के महिला थाना एनआईटी में 6 जनवरी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 व बीएनएस की धारा 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग खिलाड़ी ने बताया कि साल 2017 से वो शूटिंग सीखने लगी। अगस्त 2025 में भारतीय शूटिंग टीम के कोच अंकुश भारद्वाज से उसने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। आरोप है कि कोच उसे शूटिंग ट्रेनिंग के लिए मोहाली, पटियाला, देहरादून और दिल्ली बुलाते थे। 16 दिसंबर को खिलाड़ी का नेशनल मैच डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद दिल्ली में था। दोपहर लगभग 12 बजे मैच खत्म हुआ और खिलाड़ी घर जाने लगी तो कोच ने उसे मैच डिस्कस करने के बहाने रोक लिया।
आरोप है कि कोच ने उसे व्हाट्सएप कॉल कर सूरजकुंड के ताज होटल में बुलाया। कोच उसे तीसरी मंजिल पर कमरे में ले गए और कुछ देर मैच डिस्कस किया। बाद में आरोपी ने किशोरी का यौन शोषण किया। किशोरी ने विरोध जताया तो आरोपी ने कॅरिअर बर्बाद करने की धमकी दी। फिर खुद ही किशोरी को नीचे गाड़ी तक कोच ने छोड़ा। कई दिनों तक किशोरी गुमसुम और डरी सहमी रही। 6 जनवरी की सुबह हिम्मत कर अपनी मां को कोच की करतूत के बारे में बताया और मामला पुलिस तक पहुंचा। जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की लेकिन अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोच के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया हुआ है। वहां पर 11 मार्च को याचिका पर सुनवाई होगी।
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अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। राष्ट्रीय स्तर की नाबालिग निशानेबाज से यौन शोषण के आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। कोच के अधिवक्ता की ओर से दायर की गई याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार 24 फरवरी की तारीख तय की थी। मंगलवार को अदालत ने मामले में अगली तारीख तय कर दी है। इससे पहले फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायालय से आरोपी कोच की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी।
फरीदाबाद के महिला थाना एनआईटी में 6 जनवरी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 व बीएनएस की धारा 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग खिलाड़ी ने बताया कि साल 2017 से वो शूटिंग सीखने लगी। अगस्त 2025 में भारतीय शूटिंग टीम के कोच अंकुश भारद्वाज से उसने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। आरोप है कि कोच उसे शूटिंग ट्रेनिंग के लिए मोहाली, पटियाला, देहरादून और दिल्ली बुलाते थे। 16 दिसंबर को खिलाड़ी का नेशनल मैच डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद दिल्ली में था। दोपहर लगभग 12 बजे मैच खत्म हुआ और खिलाड़ी घर जाने लगी तो कोच ने उसे मैच डिस्कस करने के बहाने रोक लिया।
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आरोप है कि कोच ने उसे व्हाट्सएप कॉल कर सूरजकुंड के ताज होटल में बुलाया। कोच उसे तीसरी मंजिल पर कमरे में ले गए और कुछ देर मैच डिस्कस किया। बाद में आरोपी ने किशोरी का यौन शोषण किया। किशोरी ने विरोध जताया तो आरोपी ने कॅरिअर बर्बाद करने की धमकी दी। फिर खुद ही किशोरी को नीचे गाड़ी तक कोच ने छोड़ा। कई दिनों तक किशोरी गुमसुम और डरी सहमी रही। 6 जनवरी की सुबह हिम्मत कर अपनी मां को कोच की करतूत के बारे में बताया और मामला पुलिस तक पहुंचा। जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की लेकिन अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोच के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया हुआ है। वहां पर 11 मार्च को याचिका पर सुनवाई होगी।