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Delhi NCR News: पूर्व लक्ष्मी नगर विधायक नितिन त्यागी को 2019 के मामले में बरी किया
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व लक्ष्मी नगर विधायक नितिन त्यागी को वर्ष 2019 के एक मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में उन पर यमुना फ्लडप्लेन की बहाली और पुनरुद्धार कार्य कर रहे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के ठेका मजदूरों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। साथ ही अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की उस कार्रवाई की निंदा की जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण गवाह को अदालत के बाहर बुलाया था। मजिस्ट्रेट ने कहा कि बचाव पक्ष की यह हरकत इस अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। मामला लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2019 के एक प्राथमिकी पर आधारित है। आरोप था कि 29 नवंबर 2019 को तत्कालीन विधायक नितिन त्यागी अपने सहयोगियों के साथ यमुना फ्लडप्लेन पर चल रहे पुनरुद्धार कार्य स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने मजदूरों के साथ मारपीट की, सरकारी साइट प्लान फाड़ दिए और अधिकारियों को धमकाते हुए फ्लडप्लेन से अतिक्रमण हटाने का काम रोकने की कोशिश की। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद नितिन त्यागी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। ब्यूरो
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। साथ ही अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की उस कार्रवाई की निंदा की जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण गवाह को अदालत के बाहर बुलाया था। मजिस्ट्रेट ने कहा कि बचाव पक्ष की यह हरकत इस अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। मामला लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2019 के एक प्राथमिकी पर आधारित है। आरोप था कि 29 नवंबर 2019 को तत्कालीन विधायक नितिन त्यागी अपने सहयोगियों के साथ यमुना फ्लडप्लेन पर चल रहे पुनरुद्धार कार्य स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने मजदूरों के साथ मारपीट की, सरकारी साइट प्लान फाड़ दिए और अधिकारियों को धमकाते हुए फ्लडप्लेन से अतिक्रमण हटाने का काम रोकने की कोशिश की। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद नितिन त्यागी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। ब्यूरो
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