फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Four accused convicted of cannabis smuggling; sentenced within six months.

Delhi NCR News: गांजा तस्करी के चार आरोपी दोषी, छह महीने के भीतर मिली सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 16 Aug 2026 08:34 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नई दिल्ली।
पालम गांव थाना पुलिस की कार्रवाई में गांजा रखने के दो अलग अलग मामलों में चार आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। द्वारका अदालत में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ गोयल की अदालत ने दोनों मामलों में फैसला सुनाया। दोनों मामलों में आरोपियों के पास से कुल 1 किलो 455 ग्राम गांजा बरामद किया था। पहले मामले में पालम गांव थाना पुलिस ने 4 फरवरी को संजय शर्मा (38) को 442 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रफीक अहमद (28) को गिरफ्तार किया और उसके पास से 400 ग्राम गांजा बरामद किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। यह फैसला घटना के करीब छह महीने के भीतर आया और मुकदमे की सुनवाई 119 दिन में पूरी हुई। दूसरे मामले में पुलिस ने 29 मार्च को अनुज कुमार (31) को 545 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने विशाल उर्फ संप्पी (33) को पकड़ा, जिसके पास से 68 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस मामले में 26 जून को आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसके बाद अदालत ने इन दोनों आरोपियों को भी दोषी करार दिया। पुलिस के मुताबिक, यह मामला घटना के 133 दिन के भीतर और मुकदमे की सुनवाई महज 45 दिन में पूरा हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed