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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Four institutions fined 2 lakh each for putting up posters without permission.

Delhi NCR News: बिना अनुमति पोस्टर लगाने पर चार संस्थानों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2026 05:26 PM IST
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एक सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने की चेतावनी
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संवाद न्यूज एजेंसी

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर की दीवारों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पोस्टर व स्टिकर लगाकर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण के अर्बन सर्विस विभाग ने 20 जुलाई को चार संस्थानों को नोटिस जारी किया। प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
प्राधिकरण ने इन संस्थानों को एक सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने की चेतावनी दी है। जुर्माना जमा न करने पर आरसी जारी कर राशि की वसूली की जाएगी। जिन संस्थानों पर कार्रवाई हुई है, उनमें अल्फा कार रेंटल मिग्सन विलासा मार्केट, ईटा-2 शामिल है। इसके अलावा आकांक्षा पीजी फॉर बॉयज ए-10, सेक्टर बीटा-1 पर भी जुर्माना लगा है। भारत पीजी सी-293, सेक्टर बीटा-1 और बॉयज पीजी ए-382, सेक्टर बीटा-1 भी इस कार्रवाई के दायरे में आए हैं। यह कार्रवाई शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
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एक्टिव सिटीजन टीम ने सराहा
एक्टिव सिटीजन टीम के पदाधिकारियों ने प्राधिकरण की इस कार्रवाई का स्वागत किया। टीम काफी समय से शहर के सुंदरीकरण और अवैध पोस्टर हटाने की मांग कर रही थी। उन्होंने इसे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। टीम ने अर्बन विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक सनी यादव और मुकेश कुमार सिंह की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे।
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