{"_id":"69c833ae394066da6b0d132b","slug":"3050-lakhs-grabbed-in-the-name-of-plot-and-flat-fir-against-five-ghaziabad-news-c-198-1-gbd1023-17160-2026-03-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: प्लॉट और फ्लैट के नाम पर 30.50 लाख हड़पे, पांच पर प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: प्लॉट और फ्लैट के नाम पर 30.50 लाख हड़पे, पांच पर प्राथमिकी
विज्ञापन
विज्ञापन
इंदिरापुरम। बृज विहार की रहने वाली नाज खान ने इंदिरापुरम थाने में बिल्डर समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इनमें मार्फियस लैंड एंड फाइनेंस कंपनी के शिप्रा सन सिटी निवासी राकेश व संतराज कसाना, शिप्रा टावर निवासी अतुल, दिल्ली के अभय जैन समेत एक अज्ञात शामिल है। वर्ष 2011 से 2019 के बीच महिला को प्लॉट व फ्लैट दिलाने के नाम पर 30.50 लाख रुपये हड़पने और उसके बाद संपत्ति की रजिस्ट्री न कराने का आरोप है। कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च को पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
पीड़िता ने अदालत को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2011 में मार्फियस लैंड एंड फाइनेंस कंपनी की परियोजना मैनुअल लैंड एंड फाइनेंस में उन्होंने 4.70 लाख रुपये में एक प्लॉट की बुकिंग की थी। उन्हें न तो कब्जा मिला और न ही कंपनी ने रजिस्ट्री कराई। बाद में कंपनी ने उनकी रकम अपनी अन्य परियोजना में समायोजित करने का सुझाव दिया और अहिंसा खंड स्थित एंजल जुपिटर सोसायटी में एक फ्लैट 30.50 लाख रुपये की कीमत में देने का वादा किया।
उन्होंने पूर्व से जमा 4.70 लाख रुपये कि अलावा बकाया रकम कंपनी को दे दी। उसके बावजूद आरोपियों ने फ्लैट की रजिस्ट्री भी नहीं कराई। वर्ष 2019 में आरोपियों ने फ्लैट की कीमत को 34 लाख रुपये बताते हुए बकाया 3.50 लाख का नोटिस जारी कर दिया। जबकि इससे पहले ही वह तय हुई रकम 30.50 लाख का भुगतान कर चुकी थीं। एक सितंबर 2025 को वह कंपनी के इंदिरापुरम स्थित कार्यालय पहुंचीं। वहां पर आरोपियों से उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी। आरोप है कि सभी ने उनसे गाली-गलौज और उसी दौरान एक व्यक्ति ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही रकम व फ्लैट मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़िता के दिए साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
Trending Videos
पीड़िता ने अदालत को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2011 में मार्फियस लैंड एंड फाइनेंस कंपनी की परियोजना मैनुअल लैंड एंड फाइनेंस में उन्होंने 4.70 लाख रुपये में एक प्लॉट की बुकिंग की थी। उन्हें न तो कब्जा मिला और न ही कंपनी ने रजिस्ट्री कराई। बाद में कंपनी ने उनकी रकम अपनी अन्य परियोजना में समायोजित करने का सुझाव दिया और अहिंसा खंड स्थित एंजल जुपिटर सोसायटी में एक फ्लैट 30.50 लाख रुपये की कीमत में देने का वादा किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने पूर्व से जमा 4.70 लाख रुपये कि अलावा बकाया रकम कंपनी को दे दी। उसके बावजूद आरोपियों ने फ्लैट की रजिस्ट्री भी नहीं कराई। वर्ष 2019 में आरोपियों ने फ्लैट की कीमत को 34 लाख रुपये बताते हुए बकाया 3.50 लाख का नोटिस जारी कर दिया। जबकि इससे पहले ही वह तय हुई रकम 30.50 लाख का भुगतान कर चुकी थीं। एक सितंबर 2025 को वह कंपनी के इंदिरापुरम स्थित कार्यालय पहुंचीं। वहां पर आरोपियों से उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी। आरोप है कि सभी ने उनसे गाली-गलौज और उसी दौरान एक व्यक्ति ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही रकम व फ्लैट मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़िता के दिए साक्ष्यों की जांच की जा रही है।