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Ghaziabad News: दोस्ती का फायदा उठाकर की धोखाधड़ी, झूठे मामले में फंसाकर वसूली का आरोप

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Mar 2026 01:40 AM IST
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Accused of fraud by taking advantage of friendship, accused of extortion by implicating in a false case
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साहिबाबाद। निवाड़ी के सुहाना गांव निवासी जाहिद ने टीलामोड़ थाने में भोपुरा स्थित शिवगंगा धर्मकांटा संचालक मोनू शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मोनू, बागपत के छपरैला गांव का रहने वाला है। आरोप है कि धर्मकांटा संचालक ने धोखाधड़ी कर उसकी ट्रॉली और बाइक हड़प ली। इसके बाद बाइक चोरी के मामले में फंसाकर जेल का डर दिखाते हुए करीब ढाई लाख रुपये वसूले। मामला 2025 का है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 28 मार्च को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
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जाहिद ने बताया कि उनका बेटा जुबैर गन्ना सप्लाई का काम करता और वह शिवगंगा धर्म कांटा परिसर में बने कमरे में ही रहता था। मोनू ने 20 दिसंबर 2024 को जुबैर से उसकी ट्रॉली ली और काफी दिन तक चलाता रहा। कई बार वापस मांगे तो टालमटोल करता रहा, लेकिन वापस नहीं किए। मई 2025 में जुबैर ने अपनी बहन की शादी के लिए मोनू के माध्यम से एक बाइक खरीदी। जाहिद ने बताया कि मोनू ने बाइक के लिए 1.15 लाख रुपये लेकर बाइक दे दी लेकिन उसका पंजीकरण नहीं कराया। जब दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा तो मोनू ने उनके बेटे जुबैर के खिलाफ ही बाइक चोरी का झूठा मामला दर्ज करा दिया। आरोप है कि तुलसी निकेतन चौकी की पुलिस ने बेटे जुबैर को हिरासत में लिया और जेल भेजने का डर दिखाकर एक लाख रुपये की वसूली की गई। जब इसकी शिकायत थाने में की तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जांच में रुपयों के लेनदेन का मामला सामने आया है।
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