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Gurugram News: यातायात नियम तोड़ने पर सात दिन में काटे 15,537 वाहनों के चालान
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पुलिस ने चालकों पर लगाया 1.79 करोड़ रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूराे
गुरुग्राम। जिले में वाहन चालक सड़कों पर यातायात नियमों के तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले सात दिनाें में यातयात नियम तोड़ने पर 15,537 वाहनों के चालान काटे गए हैं। मैन्युअली तौर पर काटे गए चालानों के लिए चालकों पर यातायात पुलिस ने 1,79,48,900 रुपये का जुर्माना लगाया है। यातायात पुलिस ने लेन ड्राइविंग को लेकर दिल्ली-जयपुर हाईवे व द्वारका एक्सप्रेसवे पर सख्ती बढ़ाई है।
यातायात पुलिस ने 29 जून से 5 जुलाई तक कुल 15,537 चालान काटे। इनमें मैन्युअली तौर पर 9,889 चालान शामिल हैं। इनमें गलत दिशा में ड्राइविंग 942, रोड मार्किंग 160, पिलियन राइडर बिना हेलमेट 617, बिना सीट बेल्ट 278, दोपहिया चालक बिना हेलमेट 731, शराब पीकर वाहन चलाने पर 207, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने के 643, खतरनाक यू-टर्न 115, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग 113, ओवरस्पीड 31, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग 25, ध्वनि प्रदूषण 26, लेन चेंज 1465 चालान शामिल हैं। वहीं, कैमरों के माध्यम से 5,648 चालान काटे गए। जिनमे लेन चेंज 1653, नो एंट्री 2908, ओवरस्पीडिंग 57, पिलियन राइडर बिना हेलमेट 148, दोपहिया चालक बिना हेलमेट 268, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग 34, बिना सीट बेल्ट 198, प्रदूषण 364 और फ्रंट पैसेंजर बिना सीट बेल्ट 18 आदि चालान शामिल है।
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हाईवे व एक्सप्रेसवे पर लगाए गए कैमरों व ड्रोन तकनीक की सहायता से लेन चेंज व ओवरस्पीडिंग वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। जो चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। - सत्यपाल यादव, एसीपी (यातायात मुख्यालय/हाईवे), गुरुग्राम
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गुरुग्राम। जिले में वाहन चालक सड़कों पर यातायात नियमों के तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले सात दिनाें में यातयात नियम तोड़ने पर 15,537 वाहनों के चालान काटे गए हैं। मैन्युअली तौर पर काटे गए चालानों के लिए चालकों पर यातायात पुलिस ने 1,79,48,900 रुपये का जुर्माना लगाया है। यातायात पुलिस ने लेन ड्राइविंग को लेकर दिल्ली-जयपुर हाईवे व द्वारका एक्सप्रेसवे पर सख्ती बढ़ाई है।
यातायात पुलिस ने 29 जून से 5 जुलाई तक कुल 15,537 चालान काटे। इनमें मैन्युअली तौर पर 9,889 चालान शामिल हैं। इनमें गलत दिशा में ड्राइविंग 942, रोड मार्किंग 160, पिलियन राइडर बिना हेलमेट 617, बिना सीट बेल्ट 278, दोपहिया चालक बिना हेलमेट 731, शराब पीकर वाहन चलाने पर 207, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने के 643, खतरनाक यू-टर्न 115, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग 113, ओवरस्पीड 31, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग 25, ध्वनि प्रदूषण 26, लेन चेंज 1465 चालान शामिल हैं। वहीं, कैमरों के माध्यम से 5,648 चालान काटे गए। जिनमे लेन चेंज 1653, नो एंट्री 2908, ओवरस्पीडिंग 57, पिलियन राइडर बिना हेलमेट 148, दोपहिया चालक बिना हेलमेट 268, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग 34, बिना सीट बेल्ट 198, प्रदूषण 364 और फ्रंट पैसेंजर बिना सीट बेल्ट 18 आदि चालान शामिल है।
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हाईवे व एक्सप्रेसवे पर लगाए गए कैमरों व ड्रोन तकनीक की सहायता से लेन चेंज व ओवरस्पीडिंग वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। जो चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। - सत्यपाल यादव, एसीपी (यातायात मुख्यालय/हाईवे), गुरुग्राम
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