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Gurugram News: मासूम बच्ची के यौन शोषण मामले तीनों आरोपियों को भेजा जेल
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई थी पुलिस
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-53 थाने क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में पुलिस ने दोनों महिलाओं सहित तीनों आरोपियों को रिमांड पूरा होने के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को भोंडसी जेल भेज दिया है। रिमांड के दौरान पूछताछ में तीनों ने मामले में क्या जानकारी दी है, इस पर पुलिस चुप्पी साधे हुए है।
मासूम के साथ यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर गुरुग्राम पुलिस ने 20 मार्च को तीनों आरोपी गिरफ्तार किए थे। आरोपियों को 22 मार्च को अदालत में पेश किया था, जहां ने तीन दिन रिमांड पर लिया था। बता दें कि 4 फरवरी को सेक्टर-53 थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि उनकी सोसाइटी की दो घरेलू सहायिकाओं व एक पुरुष ने उसकी तीन साल की बेटी के साथ यौन शोषण किया है। शिकायत के आधार पर सेक्टर-53 थाने में संगीता, पकीला व एक पुरुष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले पैरवी करते हुए अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि डेढ़ माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों का रिमांड पूरा होने के बाद अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता ने घटना का कोई सही समय और तारीख नहीं बताई गई थी। इसलिए मामले में गहनता से जांच की गई थी। पीड़ित की काउंसलिंग करवाई गई और मेडिकल परीक्षण करवाया गया। कोई घटना बारे कोई स्पष्ट साक्ष्य प्राथमिक तौर पर प्राप्त नहीं हुए थे। मामले में जांच के दौरान आरोपियों के कॉल की जानकारी भी ली गई थी और संबंधित क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज लिए गए है। आरोपियों के मोबाइल का तकनीकी विश्लेषण करवाया गया। इसलिए मामले में गहन जांच के बाद 21 मार्च को धारा 6 पॉस्को, 65(2) वीएनएस हटाई गई और धारा 10 पॉक्सो, 137(2), 115(2) बीएनएस जोड़ी गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-53 थाने क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में पुलिस ने दोनों महिलाओं सहित तीनों आरोपियों को रिमांड पूरा होने के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को भोंडसी जेल भेज दिया है। रिमांड के दौरान पूछताछ में तीनों ने मामले में क्या जानकारी दी है, इस पर पुलिस चुप्पी साधे हुए है।
मासूम के साथ यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर गुरुग्राम पुलिस ने 20 मार्च को तीनों आरोपी गिरफ्तार किए थे। आरोपियों को 22 मार्च को अदालत में पेश किया था, जहां ने तीन दिन रिमांड पर लिया था। बता दें कि 4 फरवरी को सेक्टर-53 थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि उनकी सोसाइटी की दो घरेलू सहायिकाओं व एक पुरुष ने उसकी तीन साल की बेटी के साथ यौन शोषण किया है। शिकायत के आधार पर सेक्टर-53 थाने में संगीता, पकीला व एक पुरुष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले पैरवी करते हुए अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि डेढ़ माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों का रिमांड पूरा होने के बाद अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता ने घटना का कोई सही समय और तारीख नहीं बताई गई थी। इसलिए मामले में गहनता से जांच की गई थी। पीड़ित की काउंसलिंग करवाई गई और मेडिकल परीक्षण करवाया गया। कोई घटना बारे कोई स्पष्ट साक्ष्य प्राथमिक तौर पर प्राप्त नहीं हुए थे। मामले में जांच के दौरान आरोपियों के कॉल की जानकारी भी ली गई थी और संबंधित क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज लिए गए है। आरोपियों के मोबाइल का तकनीकी विश्लेषण करवाया गया। इसलिए मामले में गहन जांच के बाद 21 मार्च को धारा 6 पॉस्को, 65(2) वीएनएस हटाई गई और धारा 10 पॉक्सो, 137(2), 115(2) बीएनएस जोड़ी गई है।
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