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Gurugram News: भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एनजीओ से मांगे आवेदन
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- 25 अप्रैल तक समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में जमा कराएं
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। एडीसी सोनू भट्ट ने बताया कि स्माइल (सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज) योजना के तहत जिले में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम के आवेदन मांगे गए हैं। इसमें मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्टार्टअप, सेक्शन-8 कंपनियां, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिनियमों के तहत पंजीकृत संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय तथा राज्य/यूटी या स्थानीय निकाय द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित या संचालित संस्थाओं से 25 अप्रैल तक प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं।
एडीसी ने बताया कि स्माइल योजना के तहत लाभार्थियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कौशल विकास और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। पात्र व्यक्तियों को उनकी योग्यता एवं स्थानीय मांग के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिनमें बढ़ई, सिलाई, खाना बनाना, बागवानी, सुरक्षा सेवाएं, स्वच्छता कार्य, ई-रिक्शा ड्राइविंग सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं। इसके साथ ही, लाभार्थियों को सामुदायिक एवं स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आय बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता दिलाने में भी सहयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदन करने वाली संस्थाओं के पास शहर की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम 4000 से 6000 वर्ग फुट का स्थान उपलब्ध होना भी आवश्यक है।
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गुरुग्राम। एडीसी सोनू भट्ट ने बताया कि स्माइल (सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज) योजना के तहत जिले में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम के आवेदन मांगे गए हैं। इसमें मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्टार्टअप, सेक्शन-8 कंपनियां, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिनियमों के तहत पंजीकृत संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय तथा राज्य/यूटी या स्थानीय निकाय द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित या संचालित संस्थाओं से 25 अप्रैल तक प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं।
एडीसी ने बताया कि स्माइल योजना के तहत लाभार्थियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कौशल विकास और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। पात्र व्यक्तियों को उनकी योग्यता एवं स्थानीय मांग के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिनमें बढ़ई, सिलाई, खाना बनाना, बागवानी, सुरक्षा सेवाएं, स्वच्छता कार्य, ई-रिक्शा ड्राइविंग सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं। इसके साथ ही, लाभार्थियों को सामुदायिक एवं स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आय बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता दिलाने में भी सहयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदन करने वाली संस्थाओं के पास शहर की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम 4000 से 6000 वर्ग फुट का स्थान उपलब्ध होना भी आवश्यक है।
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