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Gurugram: राहुल फाजिलपुरिया पर गोली चलाने के मामले में तीन आरोपियों को जिला अदालत से झटका, जमानत याचिका खारिज

विराट त्यागी, अमर उजाला, गुरुग्राम Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 09 Jan 2026 06:01 AM IST
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सार

14 जुलाई 2025 को बादशाहपुर थाना क्षेत्र में वारदात हुई थी। गायक ने बादशाहपुर थाने में केस दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Bail plea of three accused in Rahul Fazilpuria shooting case rejected
गायक राहुल फाजिलपुरिया - फोटो : इंस्टाग्राम
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विस्तार
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बॉलीवुड गायक राहुल फाजिलपुरिया पर गोली चलाने के मामले में जिला अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। तीन आरोपियों पर हथियार पहुंचाने और रखने के आरोप हैं। 14 जुलाई 2025 को एसपीआर रोड पर राहुल फाजिलपुरिया पर गोली चलाई गई थी। राहुल की शिकायत पर बादशाहपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

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14 जुलाई को जब राहुल गांव की तरफ थार से जा रहे थे। उसी दौरान एक युवक ने गोली चला दी। गोली उनकी गाड़ी पर न लगते हुए एक खंभे पर जाकर लगी। उसके बाद वह मौके से भाग गए। अदालत में आरोपी प्रदीप सहरावत, विक्रमजीत और गगनदीप ने जमानत लेने के लिए याचिका दायर की थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि वह मौके पर नहीं थे। आरोपियों की गिरफ्तारी दूसरे के बयान के आधार पर की गई है। 

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जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी गगनदीप पर 27 मामले दर्ज हैं। वारदात में इस्तेमाल हुए हथियार मुहैया कराने में शामिल रहे हैं। राव इंद्रजीत, दीपक नांदल और सुनील सरढानिया के कहने से हथियार मुहैया कराए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

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