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Gurugram News: दुष्कर्म के दोषी पिता को 10 की सजा

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jan 2026 07:20 PM IST
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Father convicted of rape sentenced to 10 years
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आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिला ने दी थी पुलिस को शिकायत
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले पिता को जिला अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पिता पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने दिया है। इस मामले में सेक्टर-9ए थाना पुलिस ने आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
24 अगस्त 2023 को महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पास लक्ष्मण विहार फेज-दो में परिवार के साथ किराये पर रहने वाली किशोरी भाई-बहन के साथ तीन-चार साल से उनके पास आती थी। 24 अगस्त को जब वह उनके पास आई तो बताया कि उसको बहुत भूख लगी हुई है। उन्होंने पहले किशोरी को खाना दिया। खाना खाने के बाद किशोरी ने बताया कि बीते 20 दिन पहले पिता ने उसके साथ गलत काम किए। यह बोलकर वह रोने लगी। शिकायतकर्ता महिला ने जब उससे प्यार से पूछा तो बताया कि पिता ने किराये वाले घर में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। पिता ने धमकी दी कि अगर किसी से इसके बारे में बताया तो वह जान से मार देंगे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया। पिता मूलरूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिता को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा दी।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी को बाल कल्याण समिति के सामने किया था पेश :
पुलिस ने किशोरी की हालत को देखते हुए पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए गए। इसके बाद बाल कल्याण समिति के पास लेकर गए। वहां पर पीड़ित किशोरी ने अपने घर जाने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को एक होम सेंटर में भेजा गया।
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