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Gurugram News: 72,500 रुपये चालानों का भुगतान न करने पर बाइक को किया इंपाउंड
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जुर्माना राशि लंबित पाए जाने पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूराे
गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने 72,500 रुपये के चालानों का भुगतान न करने पर बृहस्पतिवार को बाइक इंपाउंड की। बाइक पर 112 चालान 90 दिन से अधिक लंबित होने व बकाया चालानों की जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया गया था। ऐसे में जुर्माना राशि लंबित पाए जाने पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है।
बृहस्पतिवार को यातायात पुलिस ने विशेष चालान अभियान के दौरान वाहनों की जांच के दौरान जोनल अधिकारी डूंडाहेड़ा बॉर्डर एएसआई अशोक टीम के साथ मौजूद थे। इसी दौरान एक बाइक को जांच के दौरान रुकवाया तो बाइक पर 13 बार मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत चालान लंबित पाए गए। इनमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना हेलमेट, गलत पार्किंग, प्रेशर हॉर्न के 112 चालान शामिल हैं। इन चालानों की बकाया जुर्माना राशि 72,500 रुपये पाई गई। बाइक को इंपाउंड करके सेक्टर-29 स्थित लेजर वैली की पार्किंग में खड़ा किया गया।
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90 दिन से अधिक अवधि के लंबित चालानों की बकाया राशि का भुगतान न करने वाले वाहनों पर 167(8) मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसे वाहनों को इंपाउंड किया जा रहा है। वाहन चालकों को चालान की जुर्माना राशि जमा कराने के लिए जागरूक किया जाता है, ताकि उनके चालान लंबित न हों। - डॉ. राजेश मोहन, पुलिस उपायुक्त (गुरुग्राम), गुरुग्राम।
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गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने 72,500 रुपये के चालानों का भुगतान न करने पर बृहस्पतिवार को बाइक इंपाउंड की। बाइक पर 112 चालान 90 दिन से अधिक लंबित होने व बकाया चालानों की जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया गया था। ऐसे में जुर्माना राशि लंबित पाए जाने पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है।
बृहस्पतिवार को यातायात पुलिस ने विशेष चालान अभियान के दौरान वाहनों की जांच के दौरान जोनल अधिकारी डूंडाहेड़ा बॉर्डर एएसआई अशोक टीम के साथ मौजूद थे। इसी दौरान एक बाइक को जांच के दौरान रुकवाया तो बाइक पर 13 बार मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत चालान लंबित पाए गए। इनमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना हेलमेट, गलत पार्किंग, प्रेशर हॉर्न के 112 चालान शामिल हैं। इन चालानों की बकाया जुर्माना राशि 72,500 रुपये पाई गई। बाइक को इंपाउंड करके सेक्टर-29 स्थित लेजर वैली की पार्किंग में खड़ा किया गया।
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90 दिन से अधिक अवधि के लंबित चालानों की बकाया राशि का भुगतान न करने वाले वाहनों पर 167(8) मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसे वाहनों को इंपाउंड किया जा रहा है। वाहन चालकों को चालान की जुर्माना राशि जमा कराने के लिए जागरूक किया जाता है, ताकि उनके चालान लंबित न हों। - डॉ. राजेश मोहन, पुलिस उपायुक्त (गुरुग्राम), गुरुग्राम।