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Gurugram News: निजी स्कूलों पर सख्ती, 2026-27 सत्र के लिए फॉर्म 6 भरना अनिवार्य

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Mar 2026 06:52 PM IST
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Strictness on private schools, filling Form 6 is mandatory for the 2026-27 session
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ऑनलाइन देनी होगी पूरी फीस डिटेल, गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। जिले में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों को फीस और जरूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। शिक्षा विभाग ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को फॉर्म-6 भरना अनिवार्य कर दिया है। विभाग के अनुसार, स्कूलों को यह फॉर्म शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भरना होगा। इसके लिए स्कूल अपने एमआईएस पोर्टल के यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे।

फॉर्म में स्कूलों को पूरी फीस डिटेल, सुविधाएं, प्रबंधन से जुड़ी जानकारी और मान्यता के दस्तावेज अपलोड करने होंगे। खास बात यह है कि स्कूलों को फीस के हर हिस्से को साफ-साफ बताना होगा। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जरूरी और वैकल्पिक फीस अलग-अलग दिखानी होगी। इनमें बस, हॉस्टल या अन्य गतिविधियों की फीस केवल उन्हीं छात्रों से ली जा सकेगी, जो ये सुविधाएं लेना चाहेंगे।
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इसके साथ ही स्कूलों को अपनी फीस सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर भी लगानी होगी, ताकि अभिभावकों को पूरी जानकारी मिल सके। विभाग ने साफ किया है कि तय समय पर फॉर्म-6 नहीं भरने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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