{"_id":"69cbff38876b12d24605e57b","slug":"builder-must-pay-interest-for-delayed-possession-of-flat-gurgaon-news-c-24-1-gur1002-83624-2026-03-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: फ्लैट का पजेशन देरी से देने पर बिल्डर को देना होगा ब्याज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: फ्लैट का पजेशन देरी से देने पर बिल्डर को देना होगा ब्याज
विज्ञापन
विज्ञापन
गुरुग्राम। देरी से फ्लैट का पजेशन देने पर सिग्नेचर बिल्डर को तीन खरीदारों को उनकी राशि पर ब्याज देना होगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम के सदस्य फूल सिंह सैनी ने दिया है।
अरुण सिंह, रमेश कुमार, गीता और जसबीर सिंह ने कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी। प्राधिकरण में दायर की याचिका में अरुण सिंह ने बताया कि कंपनी के साथ उनका 27 अप्रैल 2018 को फ्लैट के 23.84 लाख रुपये में करार हुआ था। कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 21 फरवरी 2022 को पजेशन दे दिया जाएगा। रमेश कुमार और गीता का 21.16 लाख रुपये में कंपनी के साथ करार हुआ था। उन्होंने 28.23 लाख रुपये दिए थे। जसबीर सिंह का एक मार्च 2018 को कंपनी के साथ 23.84 लाख रुपये में करार हुआ था। उन्होंने अपने फ्लैट के लिए 24.03 लाख रुपये दिए थे। सभी को 2022 में पजेशन मिल जाना चाहिए था लेकिन कंपनी की तरफ से फरवरी और मार्च 2023 में पजेशन के लिए पत्र दिया गया। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी को आदेश दिया है कि वह सभी खरीदारों को पजेशन देने में देरी होने पर उनकी तरफ से दी गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज दें। संवाद
Trending Videos
अरुण सिंह, रमेश कुमार, गीता और जसबीर सिंह ने कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी। प्राधिकरण में दायर की याचिका में अरुण सिंह ने बताया कि कंपनी के साथ उनका 27 अप्रैल 2018 को फ्लैट के 23.84 लाख रुपये में करार हुआ था। कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 21 फरवरी 2022 को पजेशन दे दिया जाएगा। रमेश कुमार और गीता का 21.16 लाख रुपये में कंपनी के साथ करार हुआ था। उन्होंने 28.23 लाख रुपये दिए थे। जसबीर सिंह का एक मार्च 2018 को कंपनी के साथ 23.84 लाख रुपये में करार हुआ था। उन्होंने अपने फ्लैट के लिए 24.03 लाख रुपये दिए थे। सभी को 2022 में पजेशन मिल जाना चाहिए था लेकिन कंपनी की तरफ से फरवरी और मार्च 2023 में पजेशन के लिए पत्र दिया गया। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी को आदेश दिया है कि वह सभी खरीदारों को पजेशन देने में देरी होने पर उनकी तरफ से दी गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज दें। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन