सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Consumer Commission gave an important order in the dispute related to health insurance claim

Gurugram: बीमारी न बताने पर रोका था क्लेम, अब मुआवजे के साथ देना होगा, उपभोक्ता आयोग ने दिया अहम आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 12 Jun 2025 11:19 PM IST
सार

आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि बीमा धारक की जांच कंपनी की तरफ से नहीं कराई गई थी। उन्होंने कंपनी को आदेश दिया है कि वह 1.49 लाख रुपये नौ प्रतिशत से वापस करें।

विज्ञापन
Consumer Commission gave an important order in the dispute related to health insurance claim
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe stock
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

स्वास्थ्य बीमा लेने के दौरान बीमारी के बारे में न बताने पर रोका क्लेम अब मुआवजे के साथ देना होगा। उपभोक्ता आयोग ने बीमा धारक की पत्नी को 1.49 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।

Trending Videos


आदर्श नगर निवासी सुशीला रोहिल्ला ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उसके पति सुरजीत सिंह रोहिल्ला को तीव्र इस्केमिक स्ट्रोक आने पर निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। पत्नी ने याचिका में बताया कि बीमा कंपनी ने उनका 1.49 लाख रुपये का बीमा रोक दिया। उनकी तरफ से दावा किया गया था कि उनको उच्च रक्तचाप की बीमारी थी इसके बार में उन्होंने बीमा कराने से पहले जानकारी नहीं दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि बीमा धारक की जांच कंपनी की तरफ से नहीं कराई गई थी। उन्होंने कंपनी को आदेश दिया है कि वह 1.49 लाख रुपये नौ प्रतिशत से वापस करें। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये दिए जाएं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed