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Gurugram: बीमारी न बताने पर रोका था क्लेम, अब मुआवजे के साथ देना होगा, उपभोक्ता आयोग ने दिया अहम आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
Published by: आकाश दुबे
Updated Thu, 12 Jun 2025 11:19 PM IST
सार
आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि बीमा धारक की जांच कंपनी की तरफ से नहीं कराई गई थी। उन्होंने कंपनी को आदेश दिया है कि वह 1.49 लाख रुपये नौ प्रतिशत से वापस करें।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe stock
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विस्तार
स्वास्थ्य बीमा लेने के दौरान बीमारी के बारे में न बताने पर रोका क्लेम अब मुआवजे के साथ देना होगा। उपभोक्ता आयोग ने बीमा धारक की पत्नी को 1.49 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
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आदर्श नगर निवासी सुशीला रोहिल्ला ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उसके पति सुरजीत सिंह रोहिल्ला को तीव्र इस्केमिक स्ट्रोक आने पर निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। पत्नी ने याचिका में बताया कि बीमा कंपनी ने उनका 1.49 लाख रुपये का बीमा रोक दिया। उनकी तरफ से दावा किया गया था कि उनको उच्च रक्तचाप की बीमारी थी इसके बार में उन्होंने बीमा कराने से पहले जानकारी नहीं दी थी।
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आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि बीमा धारक की जांच कंपनी की तरफ से नहीं कराई गई थी। उन्होंने कंपनी को आदेश दिया है कि वह 1.49 लाख रुपये नौ प्रतिशत से वापस करें। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये दिए जाएं।