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Gurugram News: एससीओ के निर्माण पर अदालत ने नहीं लगाई रोक

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2026 01:14 AM IST
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Court Did Not Stay Construction of SCO
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सेक्टर-53 में चल रहे निर्माण पर सरस्वती सोसाइटी निवासियों ने की थी रोक की मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर-53 में चल रहे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की जमीन पर बन रहे एससीओ (शॉप कम ऑफिस) के निर्माण पर रोक लगाने की मांग को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। सरस्वती सोसाइटी निवासियों की तरफ से रोक की मांग की गई थी।
यह आदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन उदिति मित्तल की अदालत ने दिया है। अजीत कुमार यादव की तरफ से अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि सेक्टर-53 में जिस जगह पर एससीओ का निर्माण किया जा रहा है, वह रास्ता सोसाइटी निवासी आने जाने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उन्हें सोसाइटी में आने के लिए परेशानी होगी। एचएसवीपी की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि एससीओ का निर्माण कार्य नियमों के अनुसार किया जा रहा है। जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है वह प्राधिकरण की तरफ से अलॉट की गई है। यह कार्य हाल में ही शुरू नहीं किया गया। करीब छह से सात महीने से निर्माण कार्य चल रहा है।
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