{"_id":"6a4f948ceb39e2ef110a6cef","slug":"dtpe-warning-goods-inside-lock-outside-gurgaon-news-c-24-1-fbd1020-93962-2026-07-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: डीटीपीई की चेतावनी...सामान अंदर, ताला बाहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: डीटीपीई की चेतावनी...सामान अंदर, ताला बाहर
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डीएलएफ फेज-4 में मकान मालिकों को नोटिस जारी और किरायेदारों को बांटे पंपलेट
नंबर गेम- 30 जून तक अवैध निर्माण हटाने का दिया था समय
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट (डीटीपीई) द्वारा जल्द ही डीएलएफ फेज-4 में सीलिंग व तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। डीटीपीई ने स्पष्ट किया है कि इस बार सीलिंग के बाद कमरों से सामान नहीं निकालने दिया जाएगा। डीटीपीई की ओर से डीएलएफ फेज-4 में मकान मालिकों को नोटिस जारी करने के साथ ही किरायेदारों को पंपलेट बांटे गए हैं। डीटीपीई की टीम के सदस्य सभी मकानों व इमारतों में पहुंचकर नोटिस वितरित कर रही है।
डीएलएफ क्षेत्र में रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों व अन्य इमारतों में बिना अनुमति निर्माण करने पर जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई डीएलएफ फेज-1, 2, 3, 4 व 5 में पास हुए नक्शों के अलग मकानों व इमारतों में किए गए अवैध निर्माण पर की जा रही है। विभाग ने पहले चरण में डीएलएफ फेज-3 व यू-ब्लॉक में कार्रवाई शुरू की है। यहां मकान मालिकों को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया था, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाने पर डीटीपीई की ओर से कार्रवाई की गई। वहीं, अब डीटीपीई द्वारा डीएलएफ फेज-4 में रिहायशी मकानों में बिना अनुमति संचालित, दुकानों, कार्यालय, शोरूम और बिना अनुमति संचालित पीजी व गेस्ट हाउस पर कार्रवाई की जाएगी।
-- --
डीएलएफ फेज-4 में मकान व इमारत मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। किरायेदारों के कमरों में पंपलेट डलवाए गए हैं। अब सीलिंग के बाद कमरों को खोलकर सामान निकालने का मौका नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण पर सीलिंग व तोड़फोड़ के बारे में पहले ही आगाह किया जा चुका है। -अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग।
विज्ञापन
विज्ञापन
नंबर गेम- 30 जून तक अवैध निर्माण हटाने का दिया था समय
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट (डीटीपीई) द्वारा जल्द ही डीएलएफ फेज-4 में सीलिंग व तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। डीटीपीई ने स्पष्ट किया है कि इस बार सीलिंग के बाद कमरों से सामान नहीं निकालने दिया जाएगा। डीटीपीई की ओर से डीएलएफ फेज-4 में मकान मालिकों को नोटिस जारी करने के साथ ही किरायेदारों को पंपलेट बांटे गए हैं। डीटीपीई की टीम के सदस्य सभी मकानों व इमारतों में पहुंचकर नोटिस वितरित कर रही है।
डीएलएफ क्षेत्र में रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों व अन्य इमारतों में बिना अनुमति निर्माण करने पर जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई डीएलएफ फेज-1, 2, 3, 4 व 5 में पास हुए नक्शों के अलग मकानों व इमारतों में किए गए अवैध निर्माण पर की जा रही है। विभाग ने पहले चरण में डीएलएफ फेज-3 व यू-ब्लॉक में कार्रवाई शुरू की है। यहां मकान मालिकों को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया था, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाने पर डीटीपीई की ओर से कार्रवाई की गई। वहीं, अब डीटीपीई द्वारा डीएलएफ फेज-4 में रिहायशी मकानों में बिना अनुमति संचालित, दुकानों, कार्यालय, शोरूम और बिना अनुमति संचालित पीजी व गेस्ट हाउस पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
डीएलएफ फेज-4 में मकान व इमारत मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। किरायेदारों के कमरों में पंपलेट डलवाए गए हैं। अब सीलिंग के बाद कमरों को खोलकर सामान निकालने का मौका नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण पर सीलिंग व तोड़फोड़ के बारे में पहले ही आगाह किया जा चुका है। -अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग।
विज्ञापन