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Gurugram News: चुनाव आयोग सख्त, लापरवाही पर नपेंगे बीएलओ
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विशेष गहन पुनरीक्षण 2026
मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखना बीएलओ की जिम्मेदारी : आयोग
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यों की शुचिता एवं मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए गुरुग्राम सहित प्रदेश भर में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के तहत निर्वाचन संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या आयोग के निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत निर्वाचन पंजीयन अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति से बीएलओ की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति के उपरांत बीएलओ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13सीसी के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि कोई बीएलओ निर्वाचन कार्यों के निर्वहन में लापरवाही, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, आयोग के निर्देशों की अवहेलना और मतदाता सूची की शुद्धता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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निर्धारित स्टेशन नहीं छोड़ेंगे बीएलओ
विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत निर्वाचन संबंधी कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी उत्तम सिंह ने नियुक्त बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को आगामी आदेशों तक अपने निर्धारित स्टेशन नहीं छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी तथा सीएमओ गुरुग्राम को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत बीएलओ द्वारा मतदाता सूची से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में सभी बीएलओ अपने निर्धारित स्टेशन और मुख्यालय पर उपस्थित रहकर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों का नियमित निष्पादन सुनिश्चित करें। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विभाग से नियुक्त सभी बीएलओ तक इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से पहुंचाना सुनिश्चित करें।
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मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखना बीएलओ की जिम्मेदारी : आयोग
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यों की शुचिता एवं मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए गुरुग्राम सहित प्रदेश भर में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के तहत निर्वाचन संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या आयोग के निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत निर्वाचन पंजीयन अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति से बीएलओ की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति के उपरांत बीएलओ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13सीसी के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं।
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उन्होंने कहा कि यदि कोई बीएलओ निर्वाचन कार्यों के निर्वहन में लापरवाही, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, आयोग के निर्देशों की अवहेलना और मतदाता सूची की शुद्धता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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निर्धारित स्टेशन नहीं छोड़ेंगे बीएलओ
विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत निर्वाचन संबंधी कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी उत्तम सिंह ने नियुक्त बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को आगामी आदेशों तक अपने निर्धारित स्टेशन नहीं छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी तथा सीएमओ गुरुग्राम को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत बीएलओ द्वारा मतदाता सूची से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में सभी बीएलओ अपने निर्धारित स्टेशन और मुख्यालय पर उपस्थित रहकर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों का नियमित निष्पादन सुनिश्चित करें। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विभाग से नियुक्त सभी बीएलओ तक इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से पहुंचाना सुनिश्चित करें।