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बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर नहीं होगा खतरनाक औद्योगिक कचरे का निस्तारण : निगमायुक्त
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कहा- निगम औद्योगिक खतरनाक कचरे के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए सक्षम प्राधिकरण नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर की सभी औद्योगिक इकाइयों को खतरनाक औद्योगिक कचरे के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। निगमायुक्त प्रदीप दहिया की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम औद्योगिक खतरनाक कचरे के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए सक्षम प्राधिकरण नहीं है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कोई भी औद्योगिक इकाई अपने खतरनाक औद्योगिक कचरे का निस्तारण नगर निगम की सीमा में स्थित सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंट या बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर नहीं करेगी। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। संबंधित इकाई के खिलाफ प्रासंगिक कानूनों एवं नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिसर से निकलने वाले खतरनाक औद्योगिक कचरे का निस्तारण केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) से अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही कराएं।
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निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि औद्योगिक खतरनाक कचरे का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। निगम की सीमा या बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर इस प्रकार का कचरा डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर की सभी औद्योगिक इकाइयों को खतरनाक औद्योगिक कचरे के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। निगमायुक्त प्रदीप दहिया की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम औद्योगिक खतरनाक कचरे के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए सक्षम प्राधिकरण नहीं है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कोई भी औद्योगिक इकाई अपने खतरनाक औद्योगिक कचरे का निस्तारण नगर निगम की सीमा में स्थित सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंट या बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर नहीं करेगी। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। संबंधित इकाई के खिलाफ प्रासंगिक कानूनों एवं नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निगम ने सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिसर से निकलने वाले खतरनाक औद्योगिक कचरे का निस्तारण केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) से अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही कराएं।
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निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि औद्योगिक खतरनाक कचरे का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। निगम की सीमा या बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर इस प्रकार का कचरा डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है।