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Gurugram News: साइबर कैफेे, पीजी, गेस्ट हाउस व होटल में ठहरने वाले जेब में रखें पहचान पत्र

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 13 Nov 2025 12:46 AM IST
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Keep your identity card in your pocket while staying in cyber cafes, PGs, guest houses and hotels.
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सुरक्षा कारणों के चलते जिलाधीश ने 31 जनवरी तक ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर के इस्तेमाल पर लगाई रोक
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाऊस, होटल संचालकों व मकान मालिकों को अपने किरायेदारों, नौकरों, विजिटर व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए गए हैं। नववर्ष और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर उपायुक्त मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश और डीसी अजय कुमार ने ये आदेश दिए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा का यह आदेश गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने इस अवधि में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पॉवर ग्लाइडर, होट एयर बलून, काइट फ्लाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए यह पाबंदी लगी है। आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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पुरानी कार खरीद-फरोख्त का 15 दिन में करें निपटारा

पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने सभी डीसीपी को आदेश दिया है कि वह अपने क्षेत्र में पुरानी कार खरीदने व बेचने वालों पर नजर रखें। जब तक गाड़ी वाहन मालिक के नाम ट्रांसफर न होती तब तक नजर रखें। 15 दिन के भीतर वाहन-खरीदने व बेचने वाले नाम स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करें। सभी थाना प्रभारी नए किरायेदार के वेरिफिकेशन व अन्य गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हाेटल व गेस्ट हाउस में ठहरने वालों की आईडी अवश्य ली जाए। अगर किसी भी होटल में विदेशी ठहरता है तो फार्म सी भरा जाय।

वर्जन

सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए सभी डीसीपी को आदेश दिया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ जांच में सहयोग किया जा रहा है। -विकास अरोड़ा, पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम
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