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Gurugram News: मानेसर में धूल नियंत्रण नियम तोड़ने पर 217 निर्माण स्थलों को नोटिस
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एचएसपीसीबी ने जारी किए नोटिस, जांच के दौरान सामने आई थीं कमियां
नंबर गेम - 400 निर्माण स्थल पोर्टल पर पंजीकृत
संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने मानेसर के 217 निर्माण स्थलों को नोटिस जारी किया है। इन निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि जिन निर्माण स्थलों का क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से ज्यादा होता है, उनके लिए धूल रोकने के खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है।
जांच के दौरान इन स्थलों पर कई कमियां सामने आई। कुछ जगहों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए वेब कैमरे काम नहीं कर रहे थे। कई निर्माण स्थलों पर हरियाली की कमी थी और धूल उड़ने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक चादरें भी नहीं लगाई गई थीं।
अधिकारियों ने बताया कि सभी निर्माण स्थलों की निगरानी एक ऑनलाइन पोर्टल के जरि की जाती है। निर्माण कार्य करने वाले मालिकों को हर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। जब पोर्टल की जांच की गई, तब नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों की पहचान हुई और उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजे गए।
एचएसपीसीबी के अधिकारी सिद्धार्थ भार्गव ने कहा कि नोटिस के जवाबों की जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले निर्माण स्थलों पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि मानेसर में करीब 400 निर्माण स्थल पोर्टल पर पंजीकृत हैं। अब अधिकारियों की टीम इन जगहों का निरीक्षण करेगी और यह जांच करेगी कि धूल रोकने और सुरक्षा के सभी नियम सही तरीके से लागू किए जा रहे हैं या नहीं।
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नंबर गेम - 400 निर्माण स्थल पोर्टल पर पंजीकृत
संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने मानेसर के 217 निर्माण स्थलों को नोटिस जारी किया है। इन निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि जिन निर्माण स्थलों का क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से ज्यादा होता है, उनके लिए धूल रोकने के खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है।
जांच के दौरान इन स्थलों पर कई कमियां सामने आई। कुछ जगहों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए वेब कैमरे काम नहीं कर रहे थे। कई निर्माण स्थलों पर हरियाली की कमी थी और धूल उड़ने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक चादरें भी नहीं लगाई गई थीं।
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अधिकारियों ने बताया कि सभी निर्माण स्थलों की निगरानी एक ऑनलाइन पोर्टल के जरि की जाती है। निर्माण कार्य करने वाले मालिकों को हर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। जब पोर्टल की जांच की गई, तब नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों की पहचान हुई और उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजे गए।
एचएसपीसीबी के अधिकारी सिद्धार्थ भार्गव ने कहा कि नोटिस के जवाबों की जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले निर्माण स्थलों पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि मानेसर में करीब 400 निर्माण स्थल पोर्टल पर पंजीकृत हैं। अब अधिकारियों की टीम इन जगहों का निरीक्षण करेगी और यह जांच करेगी कि धूल रोकने और सुरक्षा के सभी नियम सही तरीके से लागू किए जा रहे हैं या नहीं।