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Gurugram News: खारिज किया क्लेम ब्याज के साथ करना होगा वापस

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 12 Apr 2026 04:47 PM IST
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Rejected Claim Must Be Repaid with Interest
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उपभोक्ता आयोग से
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बीमा पॉलिसी लेने के एक साल में सर्जरी कराने पर रोका था क्लेम

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बीमा पॉलिसी लेने के एक साल में सर्जरी कराने पर रोके गए क्लेम को ब्याज के साथ वापस करना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
सेक्टर-40 निवासी मनीषा कुमारी ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से अपना और मां को स्वास्थ्य बीमा कराया था। 23 मार्च 2022 को उनकी मां की गर्भाशय की सर्जरी निजी अस्पताल में हुई थी। कंपनी ने उनका 35,420 का क्लेम यह कहकर खारिज कर दिया गया कि उनकी पॉलिसी के अनुसार एक साल के बाद इस सर्जरी का क्लेम दिया जा सकता है।
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आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 35,420 रुपये नौ प्रतिशत की दर से दिया जाए। इस राशि पर ब्याज क्लेम खारिज करने वाले दिन से लगेगा। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 20 हजार और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने होंगे।
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