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Gurugram News: सेकेंड हैंड गाड़ी में आई तकनीकी खराबी, कंपनी वापस करेगी 4.38 लाख रुपये
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महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से खरीदी थी गाड़ी, इंजन स्टार्ट होने में होती थी समस्या
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से खरीदी सेकेंड हैंड गाड़ी में तकनीकी खराबी आने पर कंपनी ब्याज समेत 4.38 लाख रुपये वापस करेगी। गाड़ी खरीदते के कुछ दिन बाद ही उसमें तकनीकी खराबी आने लगी थी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य खुशविंदर कौर ने दिया है।
सेक्टर-11 निवासी डॉ. उत्तम कुमार ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि 31 अक्तूबर 2023 को उन्होंने महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से होंडा कंपनी की जैज गाड़ी 4.38 लाख रुपये में खरीदी थी। गाड़ी खरीदने के कुछ दिन बाद से ही उसमें तकनीकी खराबी आने लगी थी। गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने में समय लेना, एसी काम न करना, खिड़की में भी दिक्कत आने लगी थी। उन्हें बाद में पता चला कि गाड़ी क्षतिग्रस्त हो रखी है।
इस मामले में कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी पक्ष नहीं रखा गया। आयोग ने दस्तावेज के आधार पर कंपनी को आदेश दिया है कि वह 4.38 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से शिकायतकर्ता को रुपये वापस करे। इस राशि पर ब्याज 31 अक्तूबर 2023 से देना होगा। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 30 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने होंगे।
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गुरुग्राम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से खरीदी सेकेंड हैंड गाड़ी में तकनीकी खराबी आने पर कंपनी ब्याज समेत 4.38 लाख रुपये वापस करेगी। गाड़ी खरीदते के कुछ दिन बाद ही उसमें तकनीकी खराबी आने लगी थी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य खुशविंदर कौर ने दिया है।
सेक्टर-11 निवासी डॉ. उत्तम कुमार ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि 31 अक्तूबर 2023 को उन्होंने महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से होंडा कंपनी की जैज गाड़ी 4.38 लाख रुपये में खरीदी थी। गाड़ी खरीदने के कुछ दिन बाद से ही उसमें तकनीकी खराबी आने लगी थी। गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने में समय लेना, एसी काम न करना, खिड़की में भी दिक्कत आने लगी थी। उन्हें बाद में पता चला कि गाड़ी क्षतिग्रस्त हो रखी है।
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इस मामले में कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी पक्ष नहीं रखा गया। आयोग ने दस्तावेज के आधार पर कंपनी को आदेश दिया है कि वह 4.38 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से शिकायतकर्ता को रुपये वापस करे। इस राशि पर ब्याज 31 अक्तूबर 2023 से देना होगा। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 30 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने होंगे।