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Gurugram News: जिला प्रशासन की टीम ने समय रहते हस्तक्षेप कर रुकवाया बाल विवाह

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Mar 2026 12:46 AM IST
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The district administration team intervened in time and stopped child marriage.
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बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए अभियान रहेगा जारी
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डीसी अजय कुमार के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सेक्टर-5 स्थित अशोक विहार क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बाल विवाह को रुकवाने में सफलता हासिल की।


जानकारी के अनुसार 11 मार्च को निर्धारित एक विवाह के संबंध में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। जांच के दौरान लड़की की आयु 17 वर्ष 2 माह पाई गई। आयु कम होने की पुष्टि होने के बाद टीम ने तुरंत हस्तक्षेप कर विवाह को रुकवा दिया। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी मधु जैन के नेतृत्व में गठित संयुक्त विभागीय टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को रुकवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही परिजनों को कानून के प्रावधानों के बारे में जागरूक भी किया गया।
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