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Gurugram News: हादसे में मृतक के परिजन को मिलेगा 12.13 लाख मुआवजा
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- राजस्थान के जिला डिंग के पुलिस थाना क्षेत्र कामा में जून 2019 को हुआ था हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पांच साल पहले सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौत पर परिजन को 12.13 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा राशि साढ़े सात प्रतिशत की ब्याज दर से दी जाएगी। मृतक गंगा सरन बाइक से एक युवक को छोड़ने जा रहे थे। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दिया है। मृतक के भाई की शिकायत पर राजस्थान के जिला डींग के कामा पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया था।
मृतक की पत्नी आरती ने दायर याचिका में बताया कि 11 जून 2019 रात करीब सवा आठ बजे उनके पति नरेंद्र शर्मा को मोटरसाइकिल से छोड़ने जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार में आ रही जीप ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से उनके पति की मौके पर ही मौत हो गई थी और नरेंद्र भी घायल हो गए थे। इस मामले में नरेंद्र ने भी याचिका दायर की थी। इसको न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था। न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि आरती और उनके बच्चों को 12.13 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह मुआवजा राशि बीमा कंपनी को देनी होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पांच साल पहले सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौत पर परिजन को 12.13 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा राशि साढ़े सात प्रतिशत की ब्याज दर से दी जाएगी। मृतक गंगा सरन बाइक से एक युवक को छोड़ने जा रहे थे। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दिया है। मृतक के भाई की शिकायत पर राजस्थान के जिला डींग के कामा पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया था।
मृतक की पत्नी आरती ने दायर याचिका में बताया कि 11 जून 2019 रात करीब सवा आठ बजे उनके पति नरेंद्र शर्मा को मोटरसाइकिल से छोड़ने जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार में आ रही जीप ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से उनके पति की मौके पर ही मौत हो गई थी और नरेंद्र भी घायल हो गए थे। इस मामले में नरेंद्र ने भी याचिका दायर की थी। इसको न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था। न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि आरती और उनके बच्चों को 12.13 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह मुआवजा राशि बीमा कंपनी को देनी होगी।
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