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Gurugram News: गाड़ी का रोका गया क्लेम ब्याज समेत देगी बीमा कंपनी
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कंपनी ने 2.97 लाख की जगह 1.20 लाख रुपये देने का किया था दावा, पर वो भी नहीं दी
21 अगस्त 2021 को गाड़ी में लग गई थी आग
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अचानक आग लगने से पूरी तरह गाड़ी नष्ट होने पर वाहन मालिक ने बीमा कंपनी से 2.97 लाख के भुगतान का दावा किया। कंपनी ने जांच करने पर केवल 1.20 लाख रुपये के दावे को उचित माना लेकिन वह भी वाहन मालिक को नहीं दिया। इससे परेशान होकर सेक्टर-12 निवासी अनिल कुमार ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने बीमा कंपनी को दावा की गई पूरी रकम ब्याज समेत देने का आदेश जारी किया है।
सेक्टर-12 निवासी अनिल कुमार ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उनकी फिएट पुंटो गाड़ी का बीमा ओरिएंटल बीमा कंपनी से कराया हुआ था। कंपनी की तरफ से उनकी गाड़ी की कीमत 2.97 लाख रुपये तय की गई थी। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त 2021 को जब वह दिल्ली के रजोकरी फ्लाईओवर के पास मौजूद थे। उनकी गाड़ी में अचानक आग गई थी। इसकी वजह से उनकी गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उन्होंने बीमा कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया तो कंपनी की तरफ से गाड़ी की जांच की गई और 1.20 लाख रुपये के क्लेम देने की बात कही गई लेकिन यह क्लेम भी नहीं दिया गया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी की आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 2.97 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से दें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये भी दिए जाएं।
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21 अगस्त 2021 को गाड़ी में लग गई थी आग
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अचानक आग लगने से पूरी तरह गाड़ी नष्ट होने पर वाहन मालिक ने बीमा कंपनी से 2.97 लाख के भुगतान का दावा किया। कंपनी ने जांच करने पर केवल 1.20 लाख रुपये के दावे को उचित माना लेकिन वह भी वाहन मालिक को नहीं दिया। इससे परेशान होकर सेक्टर-12 निवासी अनिल कुमार ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने बीमा कंपनी को दावा की गई पूरी रकम ब्याज समेत देने का आदेश जारी किया है।
सेक्टर-12 निवासी अनिल कुमार ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उनकी फिएट पुंटो गाड़ी का बीमा ओरिएंटल बीमा कंपनी से कराया हुआ था। कंपनी की तरफ से उनकी गाड़ी की कीमत 2.97 लाख रुपये तय की गई थी। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त 2021 को जब वह दिल्ली के रजोकरी फ्लाईओवर के पास मौजूद थे। उनकी गाड़ी में अचानक आग गई थी। इसकी वजह से उनकी गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उन्होंने बीमा कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया तो कंपनी की तरफ से गाड़ी की जांच की गई और 1.20 लाख रुपये के क्लेम देने की बात कही गई लेकिन यह क्लेम भी नहीं दिया गया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी की आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 2.97 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से दें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये भी दिए जाएं।
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