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Gurugram News: कार का खराब एसी ठीक करने के साथ सर्विस सेंटर देगा 31 हजार रुपये
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88 हजार रुपये खर्चने के बाद भी सर्विस सेंटर नहीं कर पाया था ठीक
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। गाड़ी का एसी ठीक करने के बाद भी खराबी आने पर उपभोक्ता आयोग ने सर्विस सेंटर के खिलाफ महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आयोग ने सर्विस सेंटर को गाड़ी मालिक को मुआवजा देने के साथ ही एसी मुफ्त में ठीक करने को कहा है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच ने जारी किया है।
सेक्टर-47 के यूनीवर्ल्ड गार्डन निवासी रवीशू कुमार ने आयोग में याचिका दायर की थी। उन्होंने 31 जनवरी 2020 को जनरल मोटर्स की शेवरले एवियो कार का एसी अरावली ऑटो से ठीक कराया था। इस मरम्मत पर 88,076 रुपये का खर्च आया था। मरम्मत के बाद भी कार का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था। रवीशू कुमार को इससे काफी परेशानी हुई। कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक कार का उपयोग बहुत कम हुआ। इसके बावजूद एसी की समस्या बनी रही। रवीशू कुमार ने 5 अप्रैल 2021 को दोबारा इसकी शिकायत की थी।
वर्कशॉप की तरफ से बताया गया कि मरम्मत की वारंटी 31 जनवरी 2021 को ही समाप्त हो चुकी थी। कंपनी ने दोबारा मरम्मत के लिए 1,16,487 रुपये का भारी बिल दिया। उपभोक्ता के जोर देने पर कंपनी ने 30,000 रुपये की छूट दी। हालांकि, रवीशू कुमार ने इस भुगतान से इन्कार कर दिया। उन्होंने अपनी शिकायत पर जोर दिया और उभोक्ता आयोग में न्याय के लिए वाद दायर कर दिया। उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनीं। आयोग ने अरावली ऑटो की सेवा में स्पष्ट कमी मानी। इसके बाद आयोग ने आदेश दिया कि सर्विस सेंटर शिकायतकर्ता की गाड़ी का एसी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के ठीक करे। मानसिक परेशानी के लिए रवीशू कुमार को 20 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा। कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश भी दिया गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। गाड़ी का एसी ठीक करने के बाद भी खराबी आने पर उपभोक्ता आयोग ने सर्विस सेंटर के खिलाफ महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आयोग ने सर्विस सेंटर को गाड़ी मालिक को मुआवजा देने के साथ ही एसी मुफ्त में ठीक करने को कहा है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच ने जारी किया है।
सेक्टर-47 के यूनीवर्ल्ड गार्डन निवासी रवीशू कुमार ने आयोग में याचिका दायर की थी। उन्होंने 31 जनवरी 2020 को जनरल मोटर्स की शेवरले एवियो कार का एसी अरावली ऑटो से ठीक कराया था। इस मरम्मत पर 88,076 रुपये का खर्च आया था। मरम्मत के बाद भी कार का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था। रवीशू कुमार को इससे काफी परेशानी हुई। कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक कार का उपयोग बहुत कम हुआ। इसके बावजूद एसी की समस्या बनी रही। रवीशू कुमार ने 5 अप्रैल 2021 को दोबारा इसकी शिकायत की थी।
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वर्कशॉप की तरफ से बताया गया कि मरम्मत की वारंटी 31 जनवरी 2021 को ही समाप्त हो चुकी थी। कंपनी ने दोबारा मरम्मत के लिए 1,16,487 रुपये का भारी बिल दिया। उपभोक्ता के जोर देने पर कंपनी ने 30,000 रुपये की छूट दी। हालांकि, रवीशू कुमार ने इस भुगतान से इन्कार कर दिया। उन्होंने अपनी शिकायत पर जोर दिया और उभोक्ता आयोग में न्याय के लिए वाद दायर कर दिया। उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनीं। आयोग ने अरावली ऑटो की सेवा में स्पष्ट कमी मानी। इसके बाद आयोग ने आदेश दिया कि सर्विस सेंटर शिकायतकर्ता की गाड़ी का एसी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के ठीक करे। मानसिक परेशानी के लिए रवीशू कुमार को 20 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा। कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश भी दिया गया है।
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