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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने रंगदारी मांगने के लिए फायरिंग मामले के आरोपी को दी जमानत
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कोर्ट ने जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है, जिसमें 50,000 रुपये का बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत जमा करना शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 में राजमंदिर हाइपरमार्केट में हुई फायरिंग और रंगदारी में आरोपी प्रवेश राठी को जमानत दी है। आरोपी पर गैंग से जुड़े लोगों के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपये की ‘प्रोटेक्शन मनी’ मांगने और फायरिंग करने का आरोप था। सुनवाई में न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने प्रवेश राठी उर्फ पुलकित को जमानत देने का आदेश दिया। आरोपी 29 नवंबर 2024 से हिरासत में है और ट्रायल पूरा होने तक उसे जेल में रखना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है, जिसमें 50,000 रुपये का बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत जमा करना शामिल है।
अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष जिस सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा कर रहा है, उसमें आरोपी को बाइक पर देखा गया है, लेकिन यह फुटेज घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर का है। इसी आधार पर कोर्ट ने माना कि फिलहाल उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। मामले के अनुसार, 6 नवंबर 2024 को पश्चिम विहार इलाके में स्थित राजमंदिर हाइपरमार्केट पर तीन लोगों ने बाइक से आकर फायरिंग की थी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 में राजमंदिर हाइपरमार्केट में हुई फायरिंग और रंगदारी में आरोपी प्रवेश राठी को जमानत दी है। आरोपी पर गैंग से जुड़े लोगों के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपये की ‘प्रोटेक्शन मनी’ मांगने और फायरिंग करने का आरोप था। सुनवाई में न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने प्रवेश राठी उर्फ पुलकित को जमानत देने का आदेश दिया। आरोपी 29 नवंबर 2024 से हिरासत में है और ट्रायल पूरा होने तक उसे जेल में रखना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है, जिसमें 50,000 रुपये का बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत जमा करना शामिल है।
अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष जिस सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा कर रहा है, उसमें आरोपी को बाइक पर देखा गया है, लेकिन यह फुटेज घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर का है। इसी आधार पर कोर्ट ने माना कि फिलहाल उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। मामले के अनुसार, 6 नवंबर 2024 को पश्चिम विहार इलाके में स्थित राजमंदिर हाइपरमार्केट पर तीन लोगों ने बाइक से आकर फायरिंग की थी।
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