जमानत की एक और कोशिश: दिल्ली दंगा आरोपी शरजील इमाम की नई याचिका पर HC ने मांगा पुलिस से जवाब; जानें क्या कहा?
2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम की नई जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम की नई जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
शरजील इमाम जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। उनकी ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मुकदमे की सुनवाई में असामान्य देरी हो रही है। चार्ज फ्रेम करने पर बहस 200 दिनों से अधिक समय से जारी है, लेकिन अब तक आरोप तय नहीं हो सके हैं।
इसी वर्ष जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, हालांकि यह छूट दी थी कि यदि मुकदमे में उल्लेखनीय प्रगति नहीं होती है तो वह नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 4 जुलाई 2026 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अब उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है।
गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान हिंसा की साजिश रची गई थी, जबकि शरजील इमाम लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं।