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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने रेस क्लब व पोलो ग्राउंड से बेदखल करने पर लगाई रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Mar 2026 05:55 PM IST
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- केंद्र सरकार को ‘ड्यू प्रोसेस’ का पालन करने का निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब और इंडियन पोलो एसोसिएशन को उनके ऐतिहासिक परिसर से बेदखल करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उचित कानूनी प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस) का पालन करे। बुधवार को जारी दो अलग-अलग आदेशों में हाईकोर्ट ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को दिल्ली रेस कोर्स और जयपुर पोलो ग्राउंड से दोनों संस्थाओं को बेदखल करने से रोक दिया। दिल्ली रेस क्लब को 9 अप्रैल तक अंतरिम राहत दी गई है, जबकि इंडियन पोलो एसोसिएशन की याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने सरकार को 12 मार्च के बेदखली नोटिस पर कोई कार्रवाई करने से मना किया है।
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