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Delhi NCR News: केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई
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आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2024 में दायर याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज जैन की अदालत करेगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करेगा। वर्ष 2024 में दायर यह याचिका न्यायमूर्ति मनोज जैन की अदालत में सूचीबद्ध है।
केजरीवाल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल चुकी है। 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता व अनिवार्यता से जुड़े तीन सवाल बड़ी पीठ को भेजे थे। इससे पहले 20 जून 2024 को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। हालांकि, ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
14 अक्तूबर 2025 को हाईकोर्ट ने ईडी को मामले में दलीलें रखने का अंतिम अवसर दिया था। उस समय केजरीवाल के वकील ने एजेंसी की ओर से बार-बार स्थगन मांगने पर आपत्ति जताते हुए कार्यवाही लंबी खींचने का आरोप लगाया था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने 26 जून को उन्हें गिरफ्तार किया। दिल्ली की आबकारी नीति 2022 में सीबीआई जांच के बाद रद्द कर दी गई थी। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि नीति में बदलाव के दौरान अनियमितताएं हुईं और कुछ लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करेगा। वर्ष 2024 में दायर यह याचिका न्यायमूर्ति मनोज जैन की अदालत में सूचीबद्ध है।
केजरीवाल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल चुकी है। 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता व अनिवार्यता से जुड़े तीन सवाल बड़ी पीठ को भेजे थे। इससे पहले 20 जून 2024 को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। हालांकि, ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
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14 अक्तूबर 2025 को हाईकोर्ट ने ईडी को मामले में दलीलें रखने का अंतिम अवसर दिया था। उस समय केजरीवाल के वकील ने एजेंसी की ओर से बार-बार स्थगन मांगने पर आपत्ति जताते हुए कार्यवाही लंबी खींचने का आरोप लगाया था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने 26 जून को उन्हें गिरफ्तार किया। दिल्ली की आबकारी नीति 2022 में सीबीआई जांच के बाद रद्द कर दी गई थी। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि नीति में बदलाव के दौरान अनियमितताएं हुईं और कुछ लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
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