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Delhi NCR News: बच्चे की मौत मामले में बीमा कंपनी को देना होगा 42.50 लाख रुपये मुआवजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2026 08:46 PM IST
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नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट स्थित मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने हादसे में मृत बच्चे के परिवार को 42.52 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साल 2019 में द्वारका इलाके में पिता के साथ स्कूटी से स्कूल जा रहे पांच वर्षीय रोहन गौतम की मौत सड़क हादसे में हो गई थी। पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी, जिससे पिता और बेटा दोनों सड़क पर गिर गए और ट्रक का अगला पहिया बच्चे के ऊपर से गुजर गया।
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सुनवाई कर रहे ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी सुदीप राज सैनी ने कहा कि सभी सबूतों के आधार पर साफ हो गया है कि हादसा ट्रक चालक की तेज और लापरवाही भरी ड्राइविंग के कारण हुआ। ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि हादसे के समय ट्रक का बीमा था। इसलिए बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह निर्धारित समय के भीतर मुआवजे की राशि बच्चे के परिवार को अदा करे। संवाद
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