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Delhi NCR News: कार में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश के न्यायालय (पॉक्सो-प्रथम) ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। दोषी पीड़िता के पड़ोस में ही रहता था।
पीड़िता के पिता ने 27 जुलाई, 2016 को जेवर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 25 जुलाई को उनकी 17 साल की बेटी जेवर के कौशल विकास सेंटर गई थी, जिसके बाद नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि राजस्थान के भरतपुर निवासी धीरेंद्र उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गया है। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जनवरी, 2017 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि किशोरी के घर जाने के दौरान दोषी ने जबरन उसे कार में बैठा लिया और दुष्कर्म किया। पीड़ित पक्ष की तरफ से सात गवाहों को पेश किया गया।
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ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश के न्यायालय (पॉक्सो-प्रथम) ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। दोषी पीड़िता के पड़ोस में ही रहता था।
पीड़िता के पिता ने 27 जुलाई, 2016 को जेवर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 25 जुलाई को उनकी 17 साल की बेटी जेवर के कौशल विकास सेंटर गई थी, जिसके बाद नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि राजस्थान के भरतपुर निवासी धीरेंद्र उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गया है। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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जनवरी, 2017 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि किशोरी के घर जाने के दौरान दोषी ने जबरन उसे कार में बैठा लिया और दुष्कर्म किया। पीड़ित पक्ष की तरफ से सात गवाहों को पेश किया गया।