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मकोका केस: ठग सुकेश के करीबी नवास कक्कत के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल
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यूएई से प्रत्यर्पित आरोपी पर दुबई से सुकेश चंद्रशेखर के वित्तीय लेन-देन संभालने का आरोप, अदालत में दस्तावेजों पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 200 करोड़ रुपये की रंगदारी से जुड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामले में आरोपी नवास कक्कत के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यह मामला कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर और उसके नेटवर्क से जुड़ा है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, नवास कक्कत को चार मई को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। अदालत पहले ही उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर चुकी थी और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी था। विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने शनिवार को अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस ने एक आवेदन भी दायर कर आरोपी के खिलाफ पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया है।
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जांच एजेंसी का आरोप है कि नवास वर्ष 2021 से दुबई में रह रहा था और वहीं से सुकेश चंद्रशेखर के वित्तीय लेन-देन का संचालन कर रहा था। फरार रहने के कारण उसे पहले दाखिल मुख्य चार्जशीट में भी आरोपी बनाया गया था। भारत लाए जाने के बाद उसके खिलाफ अलग से पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, नवास को दुबई में तय अवधि से अधिक समय तक रहने के कारण हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत लाए जाने पर अदालत ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मकोका के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुख्य चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अदालत उस चार्जशीट का संज्ञान ले चुकी है और मामले में आरोप भी तय किए जा चुके हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 200 करोड़ रुपये की रंगदारी से जुड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामले में आरोपी नवास कक्कत के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यह मामला कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर और उसके नेटवर्क से जुड़ा है।
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दिल्ली पुलिस के अनुसार, नवास कक्कत को चार मई को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। अदालत पहले ही उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर चुकी थी और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी था। विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने शनिवार को अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस ने एक आवेदन भी दायर कर आरोपी के खिलाफ पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया है।
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जांच एजेंसी का आरोप है कि नवास वर्ष 2021 से दुबई में रह रहा था और वहीं से सुकेश चंद्रशेखर के वित्तीय लेन-देन का संचालन कर रहा था। फरार रहने के कारण उसे पहले दाखिल मुख्य चार्जशीट में भी आरोपी बनाया गया था। भारत लाए जाने के बाद उसके खिलाफ अलग से पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, नवास को दुबई में तय अवधि से अधिक समय तक रहने के कारण हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत लाए जाने पर अदालत ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मकोका के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुख्य चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अदालत उस चार्जशीट का संज्ञान ले चुकी है और मामले में आरोप भी तय किए जा चुके हैं।