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Delhi Gymkhana Club: 'जबरदस्ती नहीं खाली कराया जाएगा', दिल्ली जिमखाना क्लब केस में HC में बोली केंद्र सरकार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Vijay Singh Pundir
Updated Tue, 26 May 2026 11:59 AM IST
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सार
केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली स्थित ऐतिहासिक जिमखाना क्लब को 27.3 एकड़ भूमि निर्धारित समय सीमा के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
Delhi Gymkhana Club Case
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने केंद्र सरकार के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें क्लब को 5 जून तक परिसर खाली कर जमीन सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को लेकर सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति अवनीश झिंगान की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की। याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो रही है।
हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, आठ हफ्ते में जवाब
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी याचिककर्ता विजय खुराना की तरफ पेश हुए वहीं, सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार का पक्ष रखा। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र को आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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'जिमखाना क्लब की जगह पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेगी सरकार'
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार दिल्ली जिमखाना क्लब की जगह पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेगी। अगर क्लब 5 जून तक जमीन खाली नहीं करता है, तो वह कानून के तहत सही प्रक्रिया का पालन करेगी।
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'ऐसा नहीं होगा कि पुलिस तुरंत अंदर घुस जाएगी और जबरदस्ती कब्जा कर लेगी। सार्वजनिक जगहों से बेदखली के संबंध में कानून के तहत जो प्रक्रिया तय है, उसी का पालन किया जाएगा।'
केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली स्थित ऐतिहासिक जिमखाना क्लब को 27.3 एकड़ भूमि निर्धारित समय सीमा के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
सरकार के अनुसार, इस भूमि की जरूरत रक्षा ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए है। क्लब सदस्यों का कहना है कि यह आदेश उचित नहीं है और इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।