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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   No chance for GST appeals if delayed; government clarifies the time limit

Delhi NCR News: जीएसटी अपील में देरी तो नहीं मिलेगा मौका, सरकार ने समय सीमा की तस्वीर साफ की

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2026 05:34 PM IST
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एक अप्रैल के बाद मिले आदेशों पर तीन महीने के भीतर दाखिल करनी थी अपील
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एलजी की अधिसूचना से साफ, अप्रैल और मई में आदेश पाने वाले कारोबारियों के लिए आखिरी मौका

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के कारोबारियों के पास जीएसटी आदेशों के खिलाफ अपील करने का अब आखिरी मौका बचा है। उपराज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार,एक अप्रैल 2026 या उसके बाद मिले जीएसटी आदेशों के खिलाफ अपील आदेश मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर दाखिल करनी थी। अप्रैल और मई में आदेश पाने वालों के लिए अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है या अंतिम दौर में है।
अब तक जीएसटी अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की समय सीमा को लेकर असमंजस था। नई अधिसूचना ने स्पष्ट किया है कि एक अप्रैल 2026 को आधार तिथि माना जाएगा और इसके बाद मिले सभी आदेशों पर तीन महीने की वैधानिक अवधि लागू होगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन कारोबारियों पर पड़ेगा, जिन्हें अप्रैल-मई में आदेश मिले थे।
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अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि एक अप्रैल से पहले संप्रेषित आदेशों के खिलाफ अपील की अंतिम तिथि 30 जून थी। यह अधिसूचना जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 112 के तहत जीएसटी परिषद की सिफारिश पर जारी की गई है और इसे दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।
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