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Noida News: इंजीनियर पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज
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अदालत से--
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने सिविल इंजीनियर पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी पति नुरुल्लाह हैदर की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना फेस-1 क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी समद नूर ने 4 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना वाले दिन सुबह करीब पांच बजे उसके पिता नुरुल्लाह हैदर उसकी मां असमा खान के साथ मारपीट कर रहे थे।
सूचना मिलने के बाद मृतका के मायके पक्ष के कई लोग घर पहुंच गए। उस समय आरोपी ने सभी से माफी मांगी। बाद में वादी अपने विश्वविद्यालय एडमिट कार्ड लेने के लिए चला गया था। जब वह घर लौटा तो देखा कि उसके पिता घर के कमरे से बाहर निकलकर भागने लगे। तभी उसकी 12 वर्षीय बहन घबराकर चिल्लाई कि पिता ने मां की हत्या कर दी है। वादी ने बताया कि जब वह कमरे में पहुंचा तो उसकी मां असमा खान खून से लथपथ हालत में पड़ी थीं और कमरे की दीवारों पर भी खून के छींटे थे। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी की उम्र करीब 53 वर्ष है। वह पेशे से इंजीनियर है। आरोपी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। शादी को करीब 20 वर्ष हो चुके थे और दोनों के दो बच्चे हैं। वहीं दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने सिविल इंजीनियर पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी पति नुरुल्लाह हैदर की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना फेस-1 क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी समद नूर ने 4 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना वाले दिन सुबह करीब पांच बजे उसके पिता नुरुल्लाह हैदर उसकी मां असमा खान के साथ मारपीट कर रहे थे।
सूचना मिलने के बाद मृतका के मायके पक्ष के कई लोग घर पहुंच गए। उस समय आरोपी ने सभी से माफी मांगी। बाद में वादी अपने विश्वविद्यालय एडमिट कार्ड लेने के लिए चला गया था। जब वह घर लौटा तो देखा कि उसके पिता घर के कमरे से बाहर निकलकर भागने लगे। तभी उसकी 12 वर्षीय बहन घबराकर चिल्लाई कि पिता ने मां की हत्या कर दी है। वादी ने बताया कि जब वह कमरे में पहुंचा तो उसकी मां असमा खान खून से लथपथ हालत में पड़ी थीं और कमरे की दीवारों पर भी खून के छींटे थे। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी की उम्र करीब 53 वर्ष है। वह पेशे से इंजीनियर है। आरोपी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। शादी को करीब 20 वर्ष हो चुके थे और दोनों के दो बच्चे हैं। वहीं दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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