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Noida News: हत्या के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
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(अदालत से )
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना बिसरख क्षेत्र की गोल्फ होम्स सोसाइटी में नए साल की पार्टी के दौरान हुई युवक की हत्या के मामले में सत्र अदालत ने आरोपी ओम प्रकाश की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया। पुलिस के अनुसार वादी ने थाना बिसरख में दर्ज एफआईआर में बताया था कि 1 जनवरी 2026 को रात न्यू ईयर पार्टी के दौरान आयुष के फ्लैट में बादल, प्रिंस व अन्य अज्ञात साथियों ने विनीत राज को बालकनी से धक्का दे दिया, जिससे अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। वहीं अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर पार्टी में तोड़फोड़ की और विनीत द्वारा फ्लैट से बाहर जाने को कहने पर उसे जानबूझकर 15वीं मंजिल की बालकनी से नीचे फेंक दिया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता और सुबूतों को देखते हुए बिना गुण-दोष पर टिप्पणी किए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना बिसरख क्षेत्र की गोल्फ होम्स सोसाइटी में नए साल की पार्टी के दौरान हुई युवक की हत्या के मामले में सत्र अदालत ने आरोपी ओम प्रकाश की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया। पुलिस के अनुसार वादी ने थाना बिसरख में दर्ज एफआईआर में बताया था कि 1 जनवरी 2026 को रात न्यू ईयर पार्टी के दौरान आयुष के फ्लैट में बादल, प्रिंस व अन्य अज्ञात साथियों ने विनीत राज को बालकनी से धक्का दे दिया, जिससे अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। वहीं अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर पार्टी में तोड़फोड़ की और विनीत द्वारा फ्लैट से बाहर जाने को कहने पर उसे जानबूझकर 15वीं मंजिल की बालकनी से नीचे फेंक दिया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता और सुबूतों को देखते हुए बिना गुण-दोष पर टिप्पणी किए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।