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Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी सुनीलराम की तीसरी बार जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस अपराध को जघन्य करार देते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। मामला थाना फेज-3 से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 मई 2022 को शिकायतकर्ता की 14 वर्षीय पुत्री/पीड़िता आरोपी के साथ घर से चली गई थी। इस घटना की सूचना मिलने पर 12 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पीड़िता को सकुशल ढूंढा था।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आयु प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु घटना के समय लगभग 13.5 वर्ष थी। पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि वह आरोपी के साथ गई और एक महीने एक दिन तक उसके साथ रही। जहां आरोपी ने प्रतिदिन उसके साथ दुराचार किया। आरोपी पहले से विवाहित है और उसके चार बच्चे हैं। उसकी आयु लगभग 32 वर्ष है। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर जयपुर ले जाकर एक महीने तक प्रतिदिन उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि उसने न तो पीड़िता का अपहरण किया, न उसे बहकाया और न ही कोई गलत कार्य किया। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जून 2022 से न्यायिक हिरासत में है। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी सुनीलराम की तीसरी बार जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस अपराध को जघन्य करार देते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। मामला थाना फेज-3 से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 मई 2022 को शिकायतकर्ता की 14 वर्षीय पुत्री/पीड़िता आरोपी के साथ घर से चली गई थी। इस घटना की सूचना मिलने पर 12 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पीड़िता को सकुशल ढूंढा था।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आयु प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु घटना के समय लगभग 13.5 वर्ष थी। पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि वह आरोपी के साथ गई और एक महीने एक दिन तक उसके साथ रही। जहां आरोपी ने प्रतिदिन उसके साथ दुराचार किया। आरोपी पहले से विवाहित है और उसके चार बच्चे हैं। उसकी आयु लगभग 32 वर्ष है। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर जयपुर ले जाकर एक महीने तक प्रतिदिन उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि उसने न तो पीड़िता का अपहरण किया, न उसे बहकाया और न ही कोई गलत कार्य किया। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जून 2022 से न्यायिक हिरासत में है। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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