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Noida News: आग लगने से दो की मौत के मामले में पीजी संचालक को मिली जमानत
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(अदालत से) मामूरा अग्निकांड:
- अदालत ने जांच में सहयोग समेत शर्तें लगाईं
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना फेज-3 क्षेत्र के मामूरा सेक्टर-66 स्थित मकान में लगी आग में दो किरायेदारों की मौत के मामले में मकान के लीज धारक कृष्ण कुमार को शर्तों के साथ अदालत ने जमानत प्रदान की है। मामला 15 जुलाई 2026 का है। जब रात करीब 11 बजे गली नंबर-2 स्थित भवन में आग लग गई थी। आग के कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया, जिससे दम घुटने से दूसरे तल पर रहने वाले ऋषभ कुमार सिंह (27) और स्नेह श्रीवास्तव (24) गंभीर रूप से झुलस गए थे। दोनों को जिला अस्पताल सेक्टर-39 ले जाया गया था। जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वादी रुद्र प्रताप की तहरीर पर थाना फेज-3 में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार भवन में फायर सुरक्षा उपकरण नहीं थे और निकासी के लिए केवल एक ही मुख्य रास्ता था, जिसके चलते हादसा हुआ। भवन को दिल्ली निवासी कृष्ण कुमार ने लीज पर लेकर किराये पर चला रखा था, जिसके एकाउंटेंट श्रीजन दास गुप्ता और केयर टेकर धर्मेंद्र बताए गए थे।
घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था आवेदक :
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना के समय कृष्ण कुमार मौके पर मौजूद नहीं थे और आग किसी किरायेदार की खड़ी स्कूटी की बैटरी में स्वतः हुए ब्लास्ट से लगी, जो एक तकनीकी विनिर्माण दोष था। यह भी बताया गया कि भवन का नक्शा और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। भवन में सीसीटीवी कैमरे और अग्नि सुरक्षा उपकरण भी लगे थे, जिनका उपयोग घटना के समय किया गया। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने पाया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और गवाह के बयान में भी घटना को दुर्घटनावश शॉर्ट सर्किट से हुई आग बताया गया है। मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते कर ली।
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- अदालत ने जांच में सहयोग समेत शर्तें लगाईं
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना फेज-3 क्षेत्र के मामूरा सेक्टर-66 स्थित मकान में लगी आग में दो किरायेदारों की मौत के मामले में मकान के लीज धारक कृष्ण कुमार को शर्तों के साथ अदालत ने जमानत प्रदान की है। मामला 15 जुलाई 2026 का है। जब रात करीब 11 बजे गली नंबर-2 स्थित भवन में आग लग गई थी। आग के कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया, जिससे दम घुटने से दूसरे तल पर रहने वाले ऋषभ कुमार सिंह (27) और स्नेह श्रीवास्तव (24) गंभीर रूप से झुलस गए थे। दोनों को जिला अस्पताल सेक्टर-39 ले जाया गया था। जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वादी रुद्र प्रताप की तहरीर पर थाना फेज-3 में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार भवन में फायर सुरक्षा उपकरण नहीं थे और निकासी के लिए केवल एक ही मुख्य रास्ता था, जिसके चलते हादसा हुआ। भवन को दिल्ली निवासी कृष्ण कुमार ने लीज पर लेकर किराये पर चला रखा था, जिसके एकाउंटेंट श्रीजन दास गुप्ता और केयर टेकर धर्मेंद्र बताए गए थे।
घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था आवेदक :
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना के समय कृष्ण कुमार मौके पर मौजूद नहीं थे और आग किसी किरायेदार की खड़ी स्कूटी की बैटरी में स्वतः हुए ब्लास्ट से लगी, जो एक तकनीकी विनिर्माण दोष था। यह भी बताया गया कि भवन का नक्शा और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। भवन में सीसीटीवी कैमरे और अग्नि सुरक्षा उपकरण भी लगे थे, जिनका उपयोग घटना के समय किया गया। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने पाया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और गवाह के बयान में भी घटना को दुर्घटनावश शॉर्ट सर्किट से हुई आग बताया गया है। मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते कर ली।
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