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Noida News: युवती से शोषण के मामले में परिवाद दर्ज करने का आदेश

Thu, 13 Aug 2026 07:21 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 07:21 PM IST
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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में मुकरने के मामले में सत्र अदालत ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार पीड़िता ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि मामले की विवेचना आवश्यक है। उन्होंने व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, होटल बुकिंग रिकॉर्ड सहित डिजिटल साक्ष्यों के संकलन के लिए पुलिस जांच की मांग की।

अदालत ने संबंधित थाने की आख्या का अवलोकन किया, जिसमें बताया गया कि मामले में कोई केस पहले से पंजीकृत नहीं है। न्यायालय ने पाया कि इस स्तर पर पुलिस विवेचना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि विपक्षी का नाम-पता स्पष्ट है और पीड़िता स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है। मामले में बयान दर्ज करने के लिए अगली सुनवाई 1 सितंबर 2026 को नियत की गई है।
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