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Noida News: कार खरीद विवाद में चली गोली से युवक की मौत में आरोपी उम्रकैद
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(अदालत से)
-अदालत ने तीन सह-आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए किया बरी
-अदालत आरोपी पर लगाए जुर्माने का 80 प्रतिशत पीड़ित परिवार को देने का आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने निलौनी गांव में कार खरीद के दौरान विवाद में चली गोली से युवक की मौत के मामले में आरोपी सुबोध को हत्या का दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं सह-आरोपी कपिल, परवेज और कुशलपाल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया हैं।
अभियोजन के अनुसार मामला 10 मई 2021 का है। जब थाना खूपुरा क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी राहुल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसने अपनी स्विफ्ट कार गांव निलौनी निवासी परवेज को बेचने का सौदा किया था। इस सौदे के तहत 5000 रुपये बतौर अग्रिम दिए गए थे। करीब दो माह बाद परवेज ने कार लेने से इनकार कर दिया और अपने पैसे वापस मांगे। राहुल ने तत्काल पैसे देने में असमर्थता जताई, जिससे विवाद बढ़ गया। इसी बात से नाराज होकर परवेज अपने साथियों सुबोध, कपिल और कुशलपाल को लेकर राहुल के घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर सुबोध ने जान से मारने की नीयत से राहुल पर फायरिंग कर दी। घटना के दौरान राहुल और अन्य ग्रामीणों ने आरोपी का पीछा किया। इसी दौरान सुबोध ने पीछे मुड़कर फिर फायर किया। जिसकी गोली राह चलते गांव लोधाना निवासी प्रवेश शर्मा को जा लगी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि सुबोध द्वारा गोली चलाना साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से सिद्ध है। आरोपी को घटनास्थल से हथियार सहित पकड़ा जाना महत्वपूर्ण साक्ष्य है। हालांकि अदालत ने कपिल, परवेज और कुशलपाल को बरी करते हुए कहा कि उनके घटनास्थल पर मौजूद होने के पर्याप्त और ठोस साक्ष्य नहीं मिले। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह स्पष्ट है कि सुबोध ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। गोली लगने से प्रवेश की मौत हुई, जो हत्या की श्रेणी में आता है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित परिवार को दिया जाएगा।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने निलौनी गांव में कार खरीद के दौरान विवाद में चली गोली से युवक की मौत के मामले में आरोपी सुबोध को हत्या का दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं सह-आरोपी कपिल, परवेज और कुशलपाल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया हैं।
अभियोजन के अनुसार मामला 10 मई 2021 का है। जब थाना खूपुरा क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी राहुल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसने अपनी स्विफ्ट कार गांव निलौनी निवासी परवेज को बेचने का सौदा किया था। इस सौदे के तहत 5000 रुपये बतौर अग्रिम दिए गए थे। करीब दो माह बाद परवेज ने कार लेने से इनकार कर दिया और अपने पैसे वापस मांगे। राहुल ने तत्काल पैसे देने में असमर्थता जताई, जिससे विवाद बढ़ गया। इसी बात से नाराज होकर परवेज अपने साथियों सुबोध, कपिल और कुशलपाल को लेकर राहुल के घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर सुबोध ने जान से मारने की नीयत से राहुल पर फायरिंग कर दी। घटना के दौरान राहुल और अन्य ग्रामीणों ने आरोपी का पीछा किया। इसी दौरान सुबोध ने पीछे मुड़कर फिर फायर किया। जिसकी गोली राह चलते गांव लोधाना निवासी प्रवेश शर्मा को जा लगी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
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अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि सुबोध द्वारा गोली चलाना साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से सिद्ध है। आरोपी को घटनास्थल से हथियार सहित पकड़ा जाना महत्वपूर्ण साक्ष्य है। हालांकि अदालत ने कपिल, परवेज और कुशलपाल को बरी करते हुए कहा कि उनके घटनास्थल पर मौजूद होने के पर्याप्त और ठोस साक्ष्य नहीं मिले। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह स्पष्ट है कि सुबोध ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। गोली लगने से प्रवेश की मौत हुई, जो हत्या की श्रेणी में आता है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित परिवार को दिया जाएगा।