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Noida News: आपदा में क्षतिग्रस्त वाहन की बीमा कंपनी करेगी क्षतिपूर्ति

Thu, 13 Aug 2026 09:32 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 09:32 PM IST
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जिला उपभोक्ता आयोग
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आपदा में क्षतिग्रस्त वाहन की बीमा कंपनी करेगी क्षतिपूर्ति दावे को खारिज करने के कारणों के समर्थन में साक्ष्य नहीं दे सकी बीमा कंपनी
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। आपदा में क्षतिग्रस्त हुए वाहन के बीमा दावे को खारिज करना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वाहन मालिक को बीमा राशि, ब्याज और अन्य मदों में भुगतान करने का आदेश दिया है। नोएडा के सेक्टर-132 निवासी मैसर्स इंटरप्रोफिट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक तन्नू ठाकुर ने अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर का बीमा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। उन्होंने 62,919 रुपये प्रीमियम का भुगतान किया था। पॉलिसी छह जुलाई 2023 से पांच जुलाई 2024 तक वैध थी।

शिकायत के अनुसार, 15 जून 2023 को आपदा के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। मरम्मत के लिए ऊनव्हील्स ऑटोमोबाइल्स ले जाया गया। इसके बाद 17 जुलाई 2023 को बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया। निरीक्षण के बाद बीमा कंपनी ने वाहन की मरम्मत का काम रुकवा दिया और बाद में बीमा दावा खारिज कर दिया।
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मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचने पर दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा। आयोग ने पाया कि बीमित अवधि के दौरान वाहन आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ था और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार यह नुकसान बीमा कवर के दायरे में था। बीमा दावा खारिज करना उचित नहीं माना जा सकता। आयोग ने इसे बीमा कंपनी की सेवा में कमी माना।आयोग ने बीमा कंपनी को वाहन मालिक को 2,40,451 रुपये की बीमा राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।
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