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Noida News: अब कन्याओं को 64 हजार रुपये की मिलेगी आर्थिक सहायता
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अब कन्याओं को 64 हजार रुपये की मिलेगी आर्थिक सहायता
सरकार ने योजना की पात्रता शर्तों में भी किया बदलाव
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब कन्याओं को 64 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले यह राशि 60 हजार रुपये थी। सरकार ने योजना की पात्रता शर्तों में भी बदलाव किया है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को अधिक लाभ मिल सकेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता के लिए कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद हों। कन्या की आयु 18 साल और वर की आयु 21 साल से कम न हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल के शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड देना होगा। आवेदक की सालाना आय सीमा तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कन्या या आवेदिका का स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए। कन्या अविवाहित हो या विधवा, तलाकशुदा हो, जिसका कानूनी रूप से विवाह तलाक हो गया हो एवं पुनर्विवाह किया जाना हो। विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता दी जाएगी। अब 60 हजार के स्थान पर 64 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में स्थानान्तरित किए जाएंगे। वैवाहिक उपहार सामग्री 25 हजार रुपये के स्थान पर 21 हजार रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी।
सरकार ने योजना की पात्रता शर्तों में भी किया बदलाव
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब कन्याओं को 64 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले यह राशि 60 हजार रुपये थी। सरकार ने योजना की पात्रता शर्तों में भी बदलाव किया है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को अधिक लाभ मिल सकेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता के लिए कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद हों। कन्या की आयु 18 साल और वर की आयु 21 साल से कम न हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल के शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड देना होगा। आवेदक की सालाना आय सीमा तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कन्या या आवेदिका का स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए। कन्या अविवाहित हो या विधवा, तलाकशुदा हो, जिसका कानूनी रूप से विवाह तलाक हो गया हो एवं पुनर्विवाह किया जाना हो। विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता दी जाएगी। अब 60 हजार के स्थान पर 64 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में स्थानान्तरित किए जाएंगे। वैवाहिक उपहार सामग्री 25 हजार रुपये के स्थान पर 21 हजार रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी।
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