फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   gsfd

Noida News: बीमा शर्तों की अनदेखी पड़ी भारी, ट्रक का क्लेम खारिज

Sun, 09 Aug 2026 08:48 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 09 Aug 2026 08:48 PM IST
विज्ञापन
gsfd
जिला उपभोक्ता आयोग
विज्ञापन

बीमा शर्तों की अनदेखी पड़ी भारी, ट्रक का क्लेम खारिज
उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के फैसले को सही ठहराया, वाद निरस्त
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। बीमा पॉलिसी की शर्तों का पालन नहीं करना ट्रक मालिक को भारी पड़ गया। हादसे में ट्रक क्षतिग्रस्त होने के बाद बीमा क्लेम पाने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचे ट्रक मालिक को राहत नहीं मिली। आयोग ने चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से क्लेम खारिज करने के फैसले को सही ठहराते हुए वाद निरस्त कर दिया।

नोएडा के ममूरा निवासी मनोज कुमार ने ट्रक का बीमा 12 सितंबर 2022 को कराया था। मनोज कुमार 27 फरवरी 2023 को ट्रक चलाकर झज्जर से बिहार जा रहे थे। केएमपी पर बादली टोल के पास उनके आगे चल रहे ट्राला चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे उनका ट्रक ट्राला के पीछे जा भिड़ा। हादसे में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
विज्ञापन

सूचना मिलने पर बीमा कंपनी के सर्वेयर ने मौके पर पहुंचकर वाहन का निरीक्षण किया। इसके बाद ट्रक को मरम्मत के लिए मंगला ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड भेजा गया। मनोज कुमार का आरोप था कि सर्वेयर ने क्लेम पास होने और करीब 15 दिन में ट्रक मरम्मत के बाद मिलने का भरोसा दिया था। बाद में उन्हें बताया गया कि बीमा कंपनी ने क्लेम की राशि का भुगतान नहीं किया है। बाद में उनको जानकारी मिली की बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। कंपनी के खिलाफ मनोज कुमार ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दाखिल की। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने आरोप लगाया कि गूगल टाइमलाइन के अनुसार बीमित व्यक्ति की लोकेशन और हादसे की बताई गई जगह आपस में मेल नहीं खातीं। कंपनी ने इसे गलत प्रस्तुतीकरण और पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन बताया। आयोग ने साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पाया कि वाहन मालिक ने बीमा और फाइनेंस से जुड़ी शर्तों का पालन नहीं किया। रिकॉर्ड के मुताबिक 56 महीनों में सिर्फ छह किस्तें जमा की गई थीं।आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका। इसके बाद आयोग ने बीमा कंपनी के फैसले को सही ठहराते हुए शिकायतकर्ता का वाद निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article