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Noida News: 18 जून तक पोर्टल पर विवरण अपलोड करने के निर्देश
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आरटीई के तहत होने वाले दाखिलों को लेकर शिक्षा निदेशालय ने बढ़ाई तारीख
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत हुए दाखिलों में विद्यार्थियों का विवरण अपलोड करने के लिए आरटीई एडमिशन ट्रैकिंग पोर्टल अब 18 जून रात 12 बजे तक के लिए खोल दिया है। पहले स्कूलों को 17 जून तक स्थिति पोर्टल पर अपडेट करनी थी, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से कुछ स्कूल निर्धारित समय में यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे आरटीई के तहत आवंटित प्रत्येक विद्यार्थी की प्रवेश स्थिति निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर अपडेट करें। विभाग का कहना है कि समय पर जानकारी अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि आगे की पूरी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया इसी पर निर्भर करती है।
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद अतिरिक्त समय-सीमा नहीं दी जाएगी। निर्धारित समय तक रिपोर्टिंग नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे स्कूलों की एमआईएस सुविधा अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है और आरटीई के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट) से जुड़े दावों पर भी असर पड़ सकता है।
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत हुए दाखिलों में विद्यार्थियों का विवरण अपलोड करने के लिए आरटीई एडमिशन ट्रैकिंग पोर्टल अब 18 जून रात 12 बजे तक के लिए खोल दिया है। पहले स्कूलों को 17 जून तक स्थिति पोर्टल पर अपडेट करनी थी, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से कुछ स्कूल निर्धारित समय में यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे आरटीई के तहत आवंटित प्रत्येक विद्यार्थी की प्रवेश स्थिति निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर अपडेट करें। विभाग का कहना है कि समय पर जानकारी अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि आगे की पूरी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया इसी पर निर्भर करती है।
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद अतिरिक्त समय-सीमा नहीं दी जाएगी। निर्धारित समय तक रिपोर्टिंग नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे स्कूलों की एमआईएस सुविधा अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है और आरटीई के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट) से जुड़े दावों पर भी असर पड़ सकता है।
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