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Noida News: वाहन मालिक की लापरवाही से हुई चोरी तो नहीं मिलेगी क्षतिपूर्ति
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वाहन मालिक की लापरवाही से हुई चोरी तो नहीं मिलेगी क्षतिपूर्ति
जिला उपभोक्ता आयोग ने क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए दायर वाद को खारिज किया
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। वाहन चोरी होने में मालिक की लापरवाही होती है तो बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। जिला उपभोक्ता आयोग ने भी बीमा कंपनी के फैसले को सही करार देते हुए क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए दायर वाद को खारिज कर दिया।
आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की। नोेएडा के सेक्टर-45 निवासी सुशील राणा ने अपनी बस का बीमा द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। बीमा 5 दिसंबर 2017 से 4 दिसंबर 2018 तक वैध था। बस की कीमत 14 लाख रुपये निर्धारित की थी। बस अज्ञात चोरों ने नोएडा से चोरी कर ली। वाहन मालिक सुशील राणा ने नोएडा के सेक्टर 39 कोतवाली में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की लेकिन वाहन का पता नहीं चला। विवेचना अधिकारी ने न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पेश की, जिसको न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। वाहन चोरी की रिपोर्ट बीमा कंपनी के दफ्तर में दी गई। क्लेम दिलाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी की गई। बीमा कंपनी को जरूरी दस्तावेज दिए गए। बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। बीमा कंपनी से क्लेम नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया। आयोग में सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वाहन मालिक ने वाहन की जो दो चाबियां दी हैं, वह नई है, उनका प्रयोग नहीं किया गया है। एक चाबी को पुरानी दिखाने के लिए जानबूझकर घिसा गया है।
कंपनी ने वाहन मालिक से वाहन की सर्विस बुक, पुरानी बीमा पॉलिसी, चाबियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। वाहन मालिक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दोनों पक्षों के साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि वाहन मालिक के द्वारा नई चाबी प्रस्तुत करने से यह स्पष्ट है कि मूल चाबियां नहीं दी गईं। वाहन 25 व 27 नवंबर 2018 की मध्य रात्रि को असुरक्षित बिना किसी देख रेख में छोड़ दिया।
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जिला उपभोक्ता आयोग ने क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए दायर वाद को खारिज किया
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। वाहन चोरी होने में मालिक की लापरवाही होती है तो बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। जिला उपभोक्ता आयोग ने भी बीमा कंपनी के फैसले को सही करार देते हुए क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए दायर वाद को खारिज कर दिया।
आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की। नोेएडा के सेक्टर-45 निवासी सुशील राणा ने अपनी बस का बीमा द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। बीमा 5 दिसंबर 2017 से 4 दिसंबर 2018 तक वैध था। बस की कीमत 14 लाख रुपये निर्धारित की थी। बस अज्ञात चोरों ने नोएडा से चोरी कर ली। वाहन मालिक सुशील राणा ने नोएडा के सेक्टर 39 कोतवाली में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की लेकिन वाहन का पता नहीं चला। विवेचना अधिकारी ने न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पेश की, जिसको न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। वाहन चोरी की रिपोर्ट बीमा कंपनी के दफ्तर में दी गई। क्लेम दिलाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी की गई। बीमा कंपनी को जरूरी दस्तावेज दिए गए। बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। बीमा कंपनी से क्लेम नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया। आयोग में सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वाहन मालिक ने वाहन की जो दो चाबियां दी हैं, वह नई है, उनका प्रयोग नहीं किया गया है। एक चाबी को पुरानी दिखाने के लिए जानबूझकर घिसा गया है।
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कंपनी ने वाहन मालिक से वाहन की सर्विस बुक, पुरानी बीमा पॉलिसी, चाबियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। वाहन मालिक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दोनों पक्षों के साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि वाहन मालिक के द्वारा नई चाबी प्रस्तुत करने से यह स्पष्ट है कि मूल चाबियां नहीं दी गईं। वाहन 25 व 27 नवंबर 2018 की मध्य रात्रि को असुरक्षित बिना किसी देख रेख में छोड़ दिया।
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