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Noida News: 65-बी साक्ष्य के अभाव में सड़क हादसे के आरोपी को राहत

Sun, 26 Jul 2026 05:48 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jul 2026 05:48 PM IST
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Relief for road accident accused due to absence of Section 65-B evidence.
अदालत से
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- पीसीआर में टक्कर मामले में अदालत ने सबूतों को माना अपर्याप्त
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेस-वे पर पुलिस पीसीआर वाहन में मोटरसाइकिल से टक्कर मारने के मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी रोहित को बरी कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष घटनास्थल की तस्वीरों के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं रहे।

मामला 13 अक्तूबर 2022 का है। हेड कांस्टेबल सुमित कुमार ने शिकायत में बताया था कि एक्सप्रेस-वे पर दो वाहनों की टक्कर के बाद पुलिस पीसीआर मौके पर पहुंची थी। जाम खुलवाने के दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने पीसीआर में टक्कर मार दी। पुलिस ने चालक पर रुकने के संकेत की अनदेखी और शराब के नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि घटनास्थल की तस्वीरें पुलिसकर्मी के निजी मोबाइल से ली गई थीं और बिना 65-बी प्रमाणपत्र के अदालत में पेश की गईं। इस आधार पर अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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