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Noida News: क्रेडिट कार्ड से निकली रकम लौटाए बैंक
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जिला उपभोक्ता आयोग
क्रेडिट कार्ड से निकली रकम लौटाए बैंक
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। बिना कार्डधारक की अनुमति के क्रेडिट कार्ड से हुए लेनदेन के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक ऑफ बड़ोदा को राहत राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने बैंक को 75,234 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के साथ ही वाद व्यय और मानसिक क्षतिपूर्ति का भी भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा निवासी सतेंद्र त्यागी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से क्रेडिट कार्ड बनवाया था। उनका कहना था कि उन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया और न ही उसका पिन जनरेट किया। पांच दिसंबर 2024 को बैंक की ओर से ईमेल के माध्यम से भेजे गए बिल में तीन लेनदेन दर्शाए गए, जबकि उन्होंने कोई लेनदेन नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता ने कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया और न ही किसी प्रकार का लेन देन किया था। आयोग ने बैंक की सेवा में कमी मानते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 75,234 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिन के भीतर अदा करे।
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क्रेडिट कार्ड से निकली रकम लौटाए बैंक
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। बिना कार्डधारक की अनुमति के क्रेडिट कार्ड से हुए लेनदेन के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक ऑफ बड़ोदा को राहत राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने बैंक को 75,234 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के साथ ही वाद व्यय और मानसिक क्षतिपूर्ति का भी भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा निवासी सतेंद्र त्यागी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से क्रेडिट कार्ड बनवाया था। उनका कहना था कि उन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया और न ही उसका पिन जनरेट किया। पांच दिसंबर 2024 को बैंक की ओर से ईमेल के माध्यम से भेजे गए बिल में तीन लेनदेन दर्शाए गए, जबकि उन्होंने कोई लेनदेन नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
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सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता ने कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया और न ही किसी प्रकार का लेन देन किया था। आयोग ने बैंक की सेवा में कमी मानते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 75,234 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिन के भीतर अदा करे।
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